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शराब तस्‍करी मामले में अदालत का आया बड़ा फैसला, दो आरोपितों को पांच वर्ष का सश्रम कैद व जुर्माना

अवैध शराब बरामदगी मामले में दो आरोपितों को अररयिा अदालत ने पांच वर्ष के सश्रम कैद की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना भी लगाया है। दरभंगा जिले के दोनों आरोपित हैं। मद्ध निषेध विभाग के उत्पाद निरीक्षक ने 486.350 लीटर परिवहन के दौरान बरामद दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

By Dilip Kumar ShuklaEdited By: Published: Tue, 30 Nov 2021 06:54 PM (IST)Updated: Tue, 30 Nov 2021 06:54 PM (IST)
शराब तस्‍करी मामले में अदालत का आया बड़ा फैसला, दो आरोपितों को पांच वर्ष का सश्रम कैद व जुर्माना
शराब तस्‍करी मामले में आज सजा सुनाई गई।

संवाद सूत्र, अररिया। अररिया कोर्ट के मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के स्पेशल जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव की स्पेशल कोर्ट ने करीब छह महीने पूर्व से लंबित एक मामले में मंगलवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई पूरी की। इस संवेदनशील मामले में कोर्ट ने दोषसिद्ध आरोपित बने दरभंगा जिले के दो लोगों को पांच वर्ष का सश्रम कैद सहित एक लाख रुपये आर्थिक जुर्माना भरने का फैसला सुनाया है। साथ ही जुर्माना नहीं भरने पर आरोपित को एक साल का अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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उक्त अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस तरह का अपराध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 संशोधित 2018 का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है। बावजूद आरोपित बने दरभंगा थाना क्षेत्र निवासी वर्षीय मो मेराज (40 वर्ष) व गोपाल सहनी (30 वर्ष) से महिंद्रा बेलोरो वाहन से 486.350 लीटर शराब की बरामदगी होना काफी गंभीर मामला है।

क्या है मामला

उक्त घटना 13 मई, 21 की है। जानकारी के अनुसार घटना तिथि को मद्ध निषेध विभाग के उत्पाद निरीक्षक ने जोकीहाट के जहानपुर स्थित अर्धनिर्मित टोलप्लाजा के समीप 486.350 लीटर अवैध शराब वाहन से परिवहन के दौरान बरामद दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

कोर्ट का फैसला आया सामने

अररिया कोर्ट के मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के स्पेशल जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव की अदालत में स्पेशल केस नंबर-486/21 के इस मामले में सुनवाई पूरी हुई तथा उक्त आरोपित के विरुद्ध दोष प्रमाणित होने पर कोर्ट ने उक्त मो. मेराज तथा गोपाल सहनी को पांच साल का सश्रम कैद की सजा सहित एक लाख रुपए जुर्माना भरने का भी फैसला सुनाया। जुर्माना नहीं अदा करने पर उक्त आरोपित को एक वर्ष का अतिरिक्त सजा भी काटना होगा।

पीपी ने कोर्ट से किया अपील

इस मामले के सरकार की ओर से स्पेशल पीपी रामानंद मंडल तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता मोनिका कुमारी ने भाग लिया। सजा सुनाने के दौरान काफी संख्‍या के लोग वहां मौजूद थे। 


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