धुरी यादव हत्याकांड : आरोपी जमानत लेने के लिए अदालत में दे रहे अर्जी Bhagalpur News
चार नवंबर 2019 को तातारपुर थाना क्षेत्र के उर्दू बाजार निवासी चिरंजीवी यादव उर्फ धुरी यादव की हत्या कर दी गई। इस मामले के आरोपी जमानत लेने का प्रयास कर रही है।
भागलपुर, जेएनएन। चिरंजीवी यादव उर्फ धूरी यादव हत्याकांड में जेल में बंद अजय मिश्रा की ओर से जिला जज की अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल की गई है। अजय धूरी हत्याकांड में 10 दिसंबर 2019 को जमशेदपुर में गिरफ्तार किया गया था। उसकी ओर से पूर्व में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में नियमित जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। उक्त अर्जी को सुनवाई बाद न्यायालय ने खारिज कर दिया था।
निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय की अदालत में अर्जी दाखिल की गई है। उक्त जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई होनी है। मालूम हो कि तातारपुर थाना क्षेत्र के उर्दू बाजार मोहल्ले में चार नवंबर 2019 की शाम धूरी यादव की हत्या बदमाशों ने गोली मार कर दी थी। हत्या में अजय मिश्रा समेत आधा दर्जन से अधिक बदमाशों के नाम पुलिस तफ्तीश में सामने आए हैं।
धुरी हत्याकांड के आरोपित जिशान ने दी जमानत की अर्जी
चिरंजीवी यादव उर्फ धुरी यादव हत्याकांड में जेल में बंद मुहम्मद जिशान ने बुधवार को जमानत की अर्जी दी है। अधिवक्ता सारिक मंजूर ने जिशान की तरफ से न्यायालय में नियमित जमानत की अर्जी दाखिल की है। अर्जी पर दूसरी तिथि को सुनवाई होनी है।
दो आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज
चार नवंबर 2019 को तातारपुर थाना क्षेत्र के उर्दू बाजार निवासी चिरंजीवी यादव उर्फ धुरी यादव की हत्या में आरोपित राजकुमार यादव और निसार उर्फ मिकाइल की जमानत अर्जी नामंजूर हो गई। अष्टम एडीजे एमपी सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राजकुमार को नियमित और मिकाइल को अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया।
मालूम हो कि धूरी यादव हत्याकांड में राजकुमार यादव की गिरफ्तारी पूर्व में हो चुकी थी। उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियमित जमानत की अर्जी दाखिल की थी। उधर गिरफ्तारी के भय से निसार उर्फ मिकाइल की ओर से अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। उसकी अर्जी भी न्यायाधीश ने अस्वीकृत कर दी है।