अब विद्युत करघा बुनकरों को फ्री में मिलेगा बीमा, जानें क्या मिलेगा लाभ
बीमित बुनकरों की दुर्घटना में मौत होने पर चार लाख रुपये सामान्य मौत पर दो लाख रुपये दुर्घटना में अपंग होने पर दो लाख व आंशिक रूप से अपंग होने पर एक लाख रुपये मिलेगा।
भागलपुर, जेएनएन। रेशमी शहर के विद्युत करघा बुनकरों को बीमा योजना का लाभ मिलेगा। अब बुनकरों को बीमा कराने के लिए एक रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। नाथनगर स्थित वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की शाखा पारवलूम सेवा केंद्र ने 1406 लाभार्थियों के खाते में एनइएफटी के माध्यम से राशि ट्रांसफर की गई है। सेवा केंद्र के प्रभारी अधिकारी विनय गुप्ता ने बताया कि जिले के 2885 बुनकर लाभार्थी की सूची उपलब्ध करा दी गई है।
सार्वभौमिक बीमा कवरेज योजना के तहत बुनकरों के 80 रुपये का अंशदान सरकार दे रही है। इससे पहले बुनकरों को अंशदान राशि देनी पड़ रही थी। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1479 बुनकरों को देना पड़ा था। बुनकर प्रेम किशोर साह व शिशुपाल ने राज्य सरकार द्वारा बीमा योजना के अंशदान की राशि दिए जाने पर खुशी व्यक्त की है।
महालेखागार ने राशि निर्गत करने का दिया आदेश
उद्योग विभाग के अपर सचिव ने महालेखाकार बिहार को पत्र लिखा है। उन्हें वित्तीय वर्ष 2019-20 में वस्त्र मंत्रालय की योजना पावरटेक इंडिया के तहत सार्वभौमिक बीमा कवरेज के लिए दो लाख 54 हजार 320 रुपये राज्य सरकार के अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति दी है।
वस्त्र मंत्रालय की योजना पावरटेक इंडिया की बीमा में राज्य सरकार के अनुदान के व्यय की स्वीकृति मिली है। स्वीकृत राशि की निकासी के लिए उप विकास (वस्त्र) हस्तकरघा सघन विकास योजना भागलपुर, निकासी व व्ययन अधिकारी होंगे।
क्या मिलेगा बीमा का लाभ
पावरलूम सेवा केंद्र के प्रभारी अधिकारी विनय गुप्ता ने बताया कि बीमित बुनकरों की दुर्घटना में मौत होने पर चार लाख रुपये, सामान्य मौत पर दो लाख रुपये, दुर्घटना में अपंग होने पर दो लाख व आंशिक रूप से अपंग होने पर एक लाख रुपये मिलेगा। यह बीमा एक वर्ष का होगा। बीमा के नवीकरण को लेकर सरकार अंशदान की राशि देगी। इसे बुनकरों को सुरक्षा के साथ-साथ काफी लाभ मिलेगा।