डोभी नरसंहार में चार अभियुक्तों को उम्र कैद
भागलपुर । प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने जिले के चर्चित डोभी नरसंहार में बुधवार क
भागलपुर । प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने जिले के चर्चित डोभी नरसंहार में बुधवार को चार अभियुक्तों रामविलास मंडल, विनोद मंडल, सुमित मंडल और शालिग्राम मंडल को उम्र कैद दे दी है। न्यायाधीश श्री त्रिपाठी ने अभियुक्तों को एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने की सूरत में अभियुक्तों को पांच-पांच साल की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। न्यायालय ने इसके पूर्व 10 मई को इस नरसंहार की सुनवाई के दौरान एक आरोपी मुरारी मंडल को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया था। जिले के कुख्यात अपराधी ऋषि मंडल की अगुआई में 1 जनवरी 2007 को अमडंडा थाना क्षेत्र के डोभी गांव में नरसंहार को अंजाम दिया गया था। इस मामले में 3 मई को ऋषि मंडल और सुभाष सिंह को उम्र कैद सुनाई जा चुकी है।
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प्रतिद्वंद्वी हरेराम गिरोह के लोगों को बेरहमी से मार डाला गया था
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जब लोग नए साल का जश्न मना आराम से सो रहे थे तब अमडंडा थाना क्षेत्र के डोभी गांव में हत्यारे बड़ी क्रूरता से नरसंहार को अंजाम दे रहे थे। कभी अंतर जिला कुख्यात सरगना नंद किशोर सिंह उर्फ 12 नंबर की सरपरस्ती में अपराध जगत में आए ऋषि मंडल ने खुद का अलग गिरोह बना इलाके में तब आतंक मचा रखा था। ऋषि को तब इलाके में हरेराम मंडल से अदावत थी। अदावत ऐसी कि दोनो एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। उसी दौरान 1 जनवरी 2007 को ऋषि अपने साथियों के साथ हरेराम मंडल के घर को घेर लिया। हरेराम की मां को चापाकल की हैंडल से पीट-पीट कर मार डाला। उसके बाद हरेराम को मदद करने वाले समली पासवान के घर गिरोह के अपराधियों ने धावा बोल दिया। वहां समली पासवान की पत्नी बबली देवी ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन अपराधियों ने घर का दरवाजा तोड़ अंदर घुस गए और बबली देवी को घसीटते हुए बाहर लाया और उसे भी बेरहमी से पीट-पीट कर मार डाला। फिर वहां से सभी महादेव मंडल के घर पर धावा बोल दिया। वह अपने घर के दूसरे माले पर पत्नी फगुनी देवी के साथ सोया था। महादेव को बदमाशों ने मार डाला। पत्नी बचाव में आगे आई तो उसे मार कर जख्मी कर दिया। नरसंहार को अंजाम देने वाले अपराधियों ने दो घंटे तक कहर बरपाया लेकिन तब पुलिस नहीं आई थी।