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मंझौल में लॉकडाउन का प्रशासन ने लिया जायजा और बताया नई गाइडलाइन

बेगूसराय सभी आवश्यक सामग्री की दुकानें सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक खुल सकेंगी। लॉकड

By JagranEdited By: Published: Sun, 16 May 2021 05:32 PM (IST)Updated: Sun, 16 May 2021 05:32 PM (IST)
मंझौल में लॉकडाउन का प्रशासन ने लिया जायजा और बताया नई गाइडलाइन

बेगूसराय : सभी आवश्यक सामग्री की दुकानें सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक खुल सकेंगी। लॉकडाउन को सरकार ने 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। आगामी 25 मई तक लॉकडाउन रहेगा। उक्त बातें अनुमंडल मुख्यालय मंझौल में स्थानीय प्रशासन के द्वारा आयोजित फ्लैग मार्च में कहा जा रहा था । लॉकडाउन के नियमों में हुए फेरबदल के बाद इसको लेकर रविवार की सुबह मंझौल की सड़कों पर निकाले गए उक्त मार्च का नेतृत्व एसडीएम ई. मुकेश कुमार व एसडीपीओ सत्येंद्र कुमार सिंह कर रहे थे। मौके पर अपर अनुमंडलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार,चेरियाबरियारपुर सीओ राजीव रंजन चक्रवर्ती, मंझौल ओपीध्यक्ष अजीत कुमार सहित पुलिस बल मौजूद थे।

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मंझौल एएसडीओ ने माइकिग कर लोगों को बताया नई गाइडलाइन : लॉकडाउन के नए गाइडलाइन को एएसडीओ धर्मेन्द्र कुमार ने आसान शब्दों में माइकिग करके सभी लोगों को बताया। कि गृह विभाग के नए आदेश के अनुसार अब शादी समारोह में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। पर, इनमें भी डीजे एवं बारात जुलूस निकालने की इजाजत नहीं रहेगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम तीन दिन पहले देनी होगी। गौरतलब हो कि पूर्व के आदेश में शादी समारोह में 50 लोगों तक के शामिल होने की अनुमति थी, जिसे अब घटा दिया गया है। वहीं, अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 लोगों तक शामिल होने की सीमा को यथावत रखा गया है। निर्माण सामग्री-हार्डवेयर, बीज-खाद की दुकानें सप्ताह में दो दिन खुलेंगी। निर्माण सामग्री, निर्माण संबंधी हार्डवेयर तथा बीज और खाद की दुकानों को भी सप्ताह में दो दिन खोलने की अनुमति है। सोमवार और गुरुवार को ये दुकानें सुबह छह से दस बजे तक खुल सकेंगी। यह समय शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों के लिए समान रहेगा।


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