अब मंडल व जोनल कार्यालय का नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर
संवाद सूत्र, गढ़हरा (बेगूसराय) : ड्यूटी के दौरान रेलकर्मी की मृत्यु उपरांत पीड़ित परिवा
संवाद सूत्र, गढ़हरा (बेगूसराय) : ड्यूटी के दौरान रेलकर्मी की मृत्यु उपरांत पीड़ित परिवार के सदस्य को मिलने वाली राशि को लेकर विभागीय कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। पीड़ित परिवार को होने वाली असुविधा को देखते हुए सरकार ने प्रक्रिया को सरल बनाते हुए नए आदेश जारी किए हैं।
मालूम हो कि पहले पीड़ित परिवार को विभाग से मिलने वाली राशि से संबंधित फाइल को स्थानीय कार्यालय से लेकर मंडल कार्यालय एवं जोनल कार्यालय तक लंबी प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती थी। नए आदेशानुसार रेल कर्मियों की ड्यूटी के दौरान मृत्यु उपरांत पीड़ित परिवार को विभाग द्वारा मिलने वाली मुआवजे की राशि मंडल रेल प्रबंधक ही प्रदान करेंगे। इतना ही नहीं मुआवजे की प्रक्रिया को भी सरल बनाते हुए विभाग को पीड़ित परिवार के द्वारा मृत्यु उपरांत जीआरापी में प्राथमिकी और पोस्टमार्टम कराने उपरांत संबंधित कागजात आवेदन सहित कार्यालय में अधिकारी के पास अनुशंसा के लिए जमा करना है। इस संबंध में स्टेशन प्रबंधक ब्रजमोहन प्रसाद सिन्हा ने बताया कि रेलवे बोर्ड द्वारा उठाया गया यह कदम रेलकर्मी एवं उनके परिजनों के लिए राहत भरी है।