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आरोपी को तीन वर्ष की सजा

जागरण संवाददाता, बेगूसराय : आ‌र्म्स एक्ट के एक मामले में बेगूसराय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्

By JagranEdited By: Published: Tue, 06 Nov 2018 10:42 PM (IST)Updated: Tue, 06 Nov 2018 10:42 PM (IST)
आरोपी को तीन वर्ष की सजा

जागरण संवाददाता, बेगूसराय : आ‌र्म्स एक्ट के एक मामले में बेगूसराय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने कुख्यात अपराधी नीलू ठाकुर उर्फ निलेश ठाकुर को भादावि की विभिन्न धाराओं में तीन साल की सश्रम कारावास और 15 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। बताते चलें कि चार सितम्बर 2016 को मुफ्फिसल थाना के तत्कालीन दारोगा बालमुकुंद ¨सह सजायाफ्ता आरोपी के पास से चोरी की बाइक और अवैध हथियार बरामद किया था। इसी मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने उपरोक्त आदेश पारित किया है।


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