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408 बोतल शराब के साथ पांच धंधेबाज गिरफ्तार, कार व दो बाइक जब्त

बेगूसराय डंडारी पुलिस ने गुप्त सूचना पर सोमवार को छापेमारी कर बड़ी सफलता हासिल की ह

By JagranEdited By: Published: Tue, 20 Apr 2021 09:44 PM (IST)Updated: Tue, 20 Apr 2021 09:44 PM (IST)
408 बोतल शराब के साथ पांच धंधेबाज गिरफ्तार, कार व दो बाइक जब्त
408 बोतल शराब के साथ पांच धंधेबाज गिरफ्तार, कार व दो बाइक जब्त

बेगूसराय : डंडारी पुलिस ने गुप्त सूचना पर सोमवार को छापेमारी कर बड़ी सफलता हासिल की है। 408 बोतल अंग्रेजी शराब एवं शराब की खेप पहुंचाने में उपयोग की जाने वाली कार एवं दो बाइक भी पुलिस ने जब्त की है। उक्त जानकारी थानाध्यक्ष सिटू कुमार झा ने दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना पर थाना क्षेत्र की महिपाटोल पंचायत के मोहब्बा चौक के पास एक कार को रोकी गई। कार की तलाशी के दौरान 408 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई। इस दौरान पांच धंधेबाज को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पांचों धंधेबाज की पहचान डंडारी के हरदिया गांव निवासी मनीष कुमार, पप्पू यादव, रंजीत यादव एवं लोहियानगर निवासी अंकित कुमार उर्फ सोनू, एवं अंशु कुमार के रूप में हुई। इन लोगों के पास से दो हजार रुपये नकदी भी मिले। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर पांचों धंधेबाजों को जेल भेज दिया।

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पत्नीहंता को मिली उम्रकैद की सजा

जासं, बेगूसराय : हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए बेगूसराय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- 12, प्रभात कुमार त्रिवेदी ने अभियोजन साक्ष्य के आधार पर एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की है। न्यायाधीश ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि सजा पाए आरोपी पांच हजार रुपये अर्थदंड भी अदा करेंगे। सजा पाए आरोपी साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के सनहा गांव निवासी सुजीत तांती हैं। इनके खिलाफ पत्नी सोनी देवी की हत्या करने का आरोप है। यह घटना 27 मई 2018 को घटी थी। बताते चलें कि घटना से एक साल पूर्व सुजीत की शादी सोनी देवी के साथ हुई थी। सोनी बलिया थाना क्षेत्र के भगतपुर निवासी विपिन तांती की पुत्री थी। सोनी देवी की हत्या की शिकायत स्थानीय थाना में विपिन तांती दर्ज कराई थी। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटना को सत्य पाकर सजा पाए आरोपितों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक विभूति कुमार मिश्रा ने छह गवाहों का बयान न्यायाधीश के समक्ष कराया। प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने उक्त आदेश पारित किया।


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