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दारोगा के खिलाफ चलेगा अवमानना का मुकदमा

बेगूसराय। बेगूसराय के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी एक मामले की सुनवाई करते हुए बखरी थाना के दारोगा के

By JagranEdited By: Published: Thu, 21 Jun 2018 04:56 PM (IST)Updated: Thu, 21 Jun 2018 04:56 PM (IST)
दारोगा के खिलाफ चलेगा अवमानना का मुकदमा
दारोगा के खिलाफ चलेगा अवमानना का मुकदमा

बेगूसराय। बेगूसराय के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी एक मामले की सुनवाई करते हुए बखरी थाना के दारोगा के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई चलाने की चेतावनी दी है। मालूम हो कि बखरी थाना कांड संख्या 255/15 में जब्त बोलेरो गाड़ी के मालिक गाड़ी मुक्त करने के लिए न्यायालय से गुहार लगाई थी। न्यायालय ने जब्त बोलेरो गाड़ी नंबर बीआर 34 पी 0160 को सात लाख रुपये बंध पत्र पर देने पर गाड़ी मुक्त करने का आदेश दिया। खगड़िया थाना के अलौली, सुभ्भा गाजी घाट निवासी राजेंद्र साह ने अपने अधिवक्ता कृष्ण कुमार गुप्ता के माध्यम से उचित बंध पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने बखरी थानाध्यक्ष को गाड़ी मुक्त करने का आदेश दिया। परंतु, दारोगा ने उक्त आदेश की अवहेलना की। तब न्यायाधीश ने 12 जून 2018 को जब्त वाहन को न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर प्रस्तुत करने का आदेश दारोगा को दिया। बावजूद दारोगा न्यायिक आदेश को ठेंगा दिखाया। तब जाकर न्यायालय ने कारण पृच्छा दाखिल करने एवं सदेह उपस्थित होने का आदेश दिया। उसकी भी अवहेलना दारोगा द्वारा की गई। अंत में न्यायालय ने यह चेतावनी दी है कि अगर सदेह उपस्थित होकर कारणपृच्छा नहीं देते हैं तो अवमानना की कार्रवाई चलाई जाएगी।

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