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बलिया में दीवार गिरने से दो चचेरे भाई की मौत

बेगूसराय मंगलवार को बलिया थाना क्षेत्र के पोखरिया पंचायत स्थित मंझनपुर बोदी टोल में मिट्टी की

By JagranEdited By: Published: Tue, 06 Apr 2021 09:49 PM (IST)Updated: Tue, 06 Apr 2021 09:49 PM (IST)
बलिया में दीवार गिरने से दो चचेरे भाई की मौत
बलिया में दीवार गिरने से दो चचेरे भाई की मौत

बेगूसराय : मंगलवार को बलिया थाना क्षेत्र के पोखरिया पंचायत स्थित मंझनपुर बोदी टोल में मिट्टी की दीवार गिरने से दो बच्चे गंभीर रुप से जख्मी हो गए। स्वजन समेत स्थानीय लोग आनन-फानन में इलाज के लिए स्थानीय पीएचसी ले गए जहां चिकित्सकों ने दोनों को बेगूसराय रेफर कर दिया। बेगूसराय में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। मृतक बच्चों की पहचान मुकेश सदा के सात वर्षीय पुत्र गिरीश कुमार व अशोक सदा का पांच वर्षीय पुत्र सुमित कुमार के रूप में हुई है।

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मिली जानकारी के अनुसार दोनों बच्चों के पिता परदेस में मजदूरी करते हैं और बुधवार की सुबह दोनों की मां बहियार में गेंहू कटनी करने गई थी। दोनों चचेरे भाई घर के पास खेल रहे थे, इसी दौरान मिट्टी की दीवार गिर गई जिसके नीचे दोनों बच्चे दब गए। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों बच्चों की मौत के बाद स्वजनों में कोहराम मच गया। मुखिया संजीत दास ने शोक संतप्त स्वजनों को ढांढस बंधाते हुए मुआवजे की मांग की है।

फरार पति के खिलाफ अदालत ने गिरफ्तारी को जारी किया डिस्ट्रेस वारंट

बेगूसराय : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी,बेगूसराय सुनील कुमार ने घरेलू हिसा की शिकार महिला के एक मामले की सुनवाई करते हुए फरार पति से 85 हजार रुपये भरण पोषण राशि अदा करने को लेकर डिस्ट्रेस वारंट जारी किया है। मालूम हो कि नीमा चांदपुरा थाना के अजहर निवासी रमेश साहनी की पुत्री खुशबू देवी की शादी चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के मेहदा शाहपुर निवासी स्व. सुरेश साहनी के पुत्र गोरेलाल साहनी के साथ वर्ष 2013 में हुई थी। शादी के उपरांत कुछ दिनों तक मधुर संबंध रहने के दौरान एक बच्ची पैदा हुई। परंतु, दहेज में रकम नहीं देने के चलते वर्ष 2016 में मारपीट कर खुशबू को घर से भगा दिया गया। खुशबू ने अदालत की शरण ली और घरेलू हिसा की शिकार महिला संरक्षण अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दायर की मामले की सुनवाई करते हुए पीड़िता खुशबू एवं उसकी पुत्री गुंजन को प्रतिमाह पांच हजार रुपये भरण पोषण देने का आदेश दिया। परंतु, गोरेलाल साहनी के द्वारा भरण पोषण की राशि अदा नहीं की गई। फलत: न्यायाधीश ने उसके खिलाफ डिस्ट्रेस वारंट जारी करते हुए बेगूसराय के एसपी से जारी डिस्ट्रेस वारंट के कंप्लायंस रिपोर्ट की मांग की है।


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