दोहरे हत्याकांड में पांच आरोपित दोषी
बेगूसराय। 28 वर्ष पूर्व खगड़िया के तत्कालीन जेल में बंद विधायक रणवीर यादव पर हुए जानलेवा हमले के दौरा
बेगूसराय। 28 वर्ष पूर्व खगड़िया के तत्कालीन जेल में बंद विधायक रणवीर यादव पर हुए जानलेवा हमले के दौरान दोहरे हत्याकांड की सुनवाई करते हुए बेगूसराय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने 5 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उनका बंधपत्र खंडित कर न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। जेल भेजे गये आरोपितों में पूर्व सांसद रामशरण यादव के रिश्तेदार भरत यादव, पांडव यादव, विभूति यादव, अरूण यादव एवं अजय यादव हैं।
बतातें चलें कि 22 मई 1990 को खगड़िया के तत्कालीन विधायक कड़ी सुरक्षा के बीच प्रखंड कार्यालय की बैठक में भाग लेने जा रहे थे इसी दौरान जब चुकती गांव स्थित मदन यादव के घर के पास पहुंचे तो उनपर ताबड़-तोड़ गोलियां चलाई गई। इस मौके पर विधायक के स्वागत को पहुंचे समर्थक व परिजनों में समर्थक राजकिशोर राम एवं विधायक की भावज कविता देवी को गोली लगी। मौके पर कविता देवी मौत हो गई वहीं इलाज के दौरान राजकिशोर की भी मौत हो गई। इस गोलीबारी में कई गोलियों पुलिस भान में लगी और एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हुआ था। उक्त घटना को लेकर विधायक के भाई उदय यादव की शिकायत पर स्थानीय थाने में दोषी पाये गए समेत 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने घटना को सत्य पाकर सबों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया। मामले के विचारण के दौरान सूचक उदय यादव कि निजी वरीय अधिवक्ता गोपाल कुमार, अशोक कुमार एवं सुभाष ¨सहा एवं अपर लोक अभियोजक राजकुमार महतो ने 22 गवाहों को बयान अदालत में कलमबंद कराया। जिसमें सूचक, चिकित्सक, रणवीर यादव, विधायक पूनम देवी समेत अन्य शामिल हैं। प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य के आधार पर बचाव पक्ष के वरीय अधिवक्ता शाहइज्जुर रहमान, खगड़िया के वरीय अधिवक्ता पन्ना बाबू के तर्क को खारिज करते हुए उक्त आदेश पारित किया।