बेगूसराय में प्रखंड प्रमुख का चुनाव रद, स्टेपलर से पिन किए गए थे मतपत्रों के बंडल; 2 अफसरों से जवाब-तलब
राज्य निर्वाचन विभाग ने छौड़ाही प्रखंड प्रमुख मनोज यादव का निर्वाचन अनियमितताओं के कारण रद्द कर दिया है। पद रिक्त ...और पढ़ें

राज्य निर्वाचन विभाग ने छौड़ाही प्रमुख का चुनाव किया रद। सांकेतिक तस्वीर
HighLights
राज्य निर्वाचन आयोग ने छौड़ाही प्रमुख का निर्वाचन रद्द किया।
मतपत्रों की सीलिंग और मतगणना में अनियमितताएं पाई गईं।
संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा, नए चुनाव का आदेश।
संवाद सहयोगी, छौड़ाही (बेगूसराय)। छौड़ाही के प्रखंड प्रमुख मनोज यादव के निर्वाचन में अनियमितता पाए जाने पर राज्य निर्वाचन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है।
विभाग ने 27 अगस्त 2024 को हुए निर्वाचन को निरस्त करते हुए प्रखंड प्रमुख का पद रिक्त घोषित कर दिया है। साथ ही नए सिरे से निर्वाचन कराने का निर्देश दिया है। इस संबंध में चार नवंबर को आदेश जारी किया गया।
विभाग ने तत्कालीन निर्वाची पदाधिकारी सह मंझौल एसडीओ प्रमोद कुमार और तत्कालीन प्रेक्षक सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी सोमनाथ सिंह से दो सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है।
मतपत्रों की सीलिंग से लेकर मतगणना तक में गड़बड़ी
विभाग की जांच में निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कई अनियमितताएं सामने आईं। मतपत्रों के बंडल को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सील करने के बजाय स्टेपलर से पिन किया गया था।
मतगणना के दौरान सभी सदस्यों को एक-एक कर मतपत्र दिखाने की प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया। इसके अलावा मतपत्रों के अलग-अलग पैकेट बनाने, उन्हें सील करने और संबंधित अभिलेख सुरक्षित रखने में भी नियमों की अनदेखी की गई।
विभाग ने बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 102 और तीन जून 2009 को जारी निर्देशों का उल्लंघन गंभीर मानते हुए बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 40(4) के तहत निर्वाचन रद किया है।
संबंधित पक्षों को नोटिस तामील कराने का निर्देश
इधर, जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने पांच नवंबर को बीडीओ को पत्र भेजकर संबंधित पक्षों को 24 घंटे के भीतर नोटिस तामील कराने का निर्देश दिया है।
इसमें वादी दिनेश पासवान और प्रतिवादी मनोज यादव, सौरभ कुमार वर्मा तथा सनोज कुमार शर्मा शामिल हैं। BPRO संदीप कुमार ने बताया कि जिला से आदेश प्राप्त हुआ है। संबंधित पक्षों को नोटिस तामील कराने की प्रक्रिया की जा रही है।