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हत्या में दो को आजीवन कारावास

बांका। फास्ट ट्रैक कोर्ट केके महथा की अदालत ने बुधवार को हत्या के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 12 Sep 2018 09:48 PM (IST)Updated: Wed, 12 Sep 2018 09:48 PM (IST)
हत्या में दो को आजीवन कारावास

बांका। फास्ट ट्रैक कोर्ट केके महथा की अदालत ने बुधवार को हत्या के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला अमरपुर थाना क्षेत्र के कोठिया गांव का है। अदालत ने इस मामले में गांव के ही बुल्लू ¨सह तथा मुकेश कुमार ¨सह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की जानकारी के अनुसार आठ जुलाई 1999 में गांव के मृत्युंजय ¨सह को अभियुक्तों ने अवैध हथियार से गोली मार दी थी। इलाज के दौरान मृत्युंजय ¨सह की मौत हो गई थी। इस संबंध में मृत्युंजय ¨सह के पिता धनंजय ¨सह ने छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें तीन अभियुक्त फरार चल रहा है और एक की मौत हो चुकी है। अभियोजन पक्ष की जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के बीच जमीन बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। इसी दौरान घटना के दिन मृत्युंजय ¨सह दिन को ही खाना खाकर घर से बाहर हाथ धो रहे थे। इसी दौरान ने उसे गोली मार दी। गोली उसके सिर में लगी। इलाज के दौरान भागलपुर में उसकी मौत हो गई। मुकदमा में अदालत ने 11 गवाहों का पक्ष सुना। जिसके बाद दोनों को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बहस में सरकार की ओर से एपीपी जहीर अब्बास तथा बचाव पक्ष से ज्योतिर्नंदन झा और रामकिशोर यादव ने बहस में हिस्सा लिया।

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