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ड्राइ¨वग के वक्त मोबाइल से यारी, ¨जदगी पर पड़ सकती है भारी

बांका। जिले में गांव की गलियों से लेकर शहर की जर्जर सड़कों पर फार्राटा भरने वाले अधिकांश युवा बाइक व कार चलाते वक्त मोबाइल फोन में मशगूल रहते हैं।

By JagranEdited By: Published: Sun, 18 Nov 2018 09:19 PM (IST)Updated: Sun, 18 Nov 2018 09:19 PM (IST)
ड्राइ¨वग के वक्त मोबाइल से यारी, ¨जदगी पर पड़ सकती है भारी
ड्राइ¨वग के वक्त मोबाइल से यारी, ¨जदगी पर पड़ सकती है भारी

बांका। जिले में गांव की गलियों से लेकर शहर की जर्जर सड़कों पर फार्राटा भरने वाले अधिकांश युवा बाइक व कार चलाते वक्त मोबाइल फोन में मशगूल रहते हैं। खासकर बाइक की सवारी में इयर फोन लगाकर म्यूजिक सुनना या बात करना फैशन समझते हैं। जिसके चक्कर में कई लोग हादसे का शिकार हो अपनी जान गवां बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होने से वे बेखौफ वाहन चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। जिससे क्षेत्र में सड़क हादसों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है।

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कार्रवाई भी नहीं आ रही काम :

जिले में कार्रवाई के बाद भी यातायात के नियमों का उल्लंघन जारी है। इसकी वजह जुर्माने की राशि कम होना भी है। वाहन चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर लोग मामूली चालान भर कर चलते बनते हैं। यातायात पुलिस के पास ड्राइ¨वग के वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करने पर सौ रुपये का चालान काटने का ही अधिकार है। लेकिन यहां वाहन व बाइक चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिससे लोग नियमों को तोड़ जोखिम भरा सफर तय कर रहे हैं।

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वाहन चलाने पर करें फोकस :

बाइक, कार व अन्य वाहन चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल भयावह रूप लेता जा रहा है। यही नहीं ट्रक व बस ड्राइवर भी गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करने में पीछे नहीं हैं। वाहन चलाते समय इस तरह की गलतियां सीधे मौत के दरवाजे खोल सकती है। इसलिए बाइक व वाहन चलाते वक्त हमेशा ड्राइ¨वग पर फोकस करें। जिससे दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सके।

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नियम को तोड़ न बनें अपराधी :

मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 184 व्यक्ति को वाहन चलाते समय मोबाइल फोन, इयर फोन व ब्लू टूथ डिवाइन के किसी भी तरह का इस्तेमाल करने से रोकती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया जाता है, तो उससे जुर्माने के तौर पर एक हजार रुपये की और छह माह तक के सजा का प्रावधान है। एक से अधिक बार ऐसा करते पकड़े जाने पर दो साल तक की सजा भी सकती है। यह कानून सिर्फ वाहन चालक के जीवन की रक्षा के लिए ही नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाले लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

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सुरक्षित रहने के लिए बरतें एहतियात :

बाइक चलाते वक्त एक हाथ से मोबाइल पकड़ कर एक हाथ से हेंडिल संभालने से अक्सर बैलेंस बिगड़ जाता है। जो अक्सर ही हादसे का शिकार हो जाते हैं। इसलिए वाहन व बाइक चलाते वक्त मोबाइल के इस्तेमाल से परहेज करें। अगर बेहद जरूरी हो तो गाड़ी सड़क किनारे सुरक्षित स्थान पर खड़ा कर बात करें।

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कोट

शहर में वाहन व बाइक चलाते वक्त मोबाइल, इयर फोन व ब्लू टूथ डिवाइस का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सड़क सुरक्षा के प्रति आम लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। तभी सड़क हादसों एवं उसकी संभावनाओं को कम किया जा सकता है।

पंकज कुमार, यातायात थाना प्रभार


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