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वैकल्पिक 14 पहचान पत्र से मतदाता कर सकेंगे अपना मतदान

बांका। विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग का प्रयास है कि अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें।

By JagranEdited By: Published: Thu, 22 Oct 2020 10:17 PM (IST)Updated: Thu, 22 Oct 2020 10:17 PM (IST)
वैकल्पिक 14 पहचान पत्र से मतदाता कर सकेंगे अपना मतदान
वैकल्पिक 14 पहचान पत्र से मतदाता कर सकेंगे अपना मतदान

बांका। विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग का प्रयास है, कि अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यही कारण है कि वोटरों की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग ने जिन मतदाताओं के पास फोटो पहचान पत्र नहीं है उनके लिए 14 विकल्प उपलब्ध कराया है।

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बांका जिला के पांचों विधानसभा क्षेत्र में आगामी 28 अक्टूबर को मतदान होने वाला है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा- निर्देश के अनुसार वोट देने आने वाले मतदाताओं को चिन्हित दस्तावेज पीठासीन पदाधिकारी को दिखाना होगा। चिन्हित दस्तावेजों के फोटो स्टेट कापी के सहारे वोट देने की अनुमति नहीं होगी।

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ये हैं वैकल्पिक दस्तावेज

ड्राइविग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनकम टैक्स पहचानपत्र, पैनकार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र, कर्मचारी का फोटो पहचानपत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, स्वतंत्रता सेनानी पहचानपत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो युक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, पूर्व सैनिक की विधवा आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, स्वास्थ्य बीमा योजना का स्मार्ट कार्ड के आधार पर मतदान करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। इसके अलावा निर्वाचन आयोग का यह भी निर्देश है कि जाति या धर्म के आधार पर नहीं, उम्मीदवारों के गुण-दोष के आधार पर मतदान करें।


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