मारपीट मामले में दो-दो साल की सजा
बांका। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम केके महथा की अदालत ने भूमि विवाद में मारपीट के 20 साल पुराने मामले की सुनवाई कर चार आरोपितों को दोषी पाकर दो-दो साल कारावास की सजा सुनाई है।
By JagranEdited By: Published: Thu, 05 Dec 2019 09:05 PM (IST)Updated: Fri, 06 Dec 2019 06:14 AM (IST)
बांका। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम केके महथा की अदालत ने भूमि विवाद में मारपीट के 20 साल पुराने मामले की सुनवाई कर चार आरोपितों को दोषी पाकर दो-दो साल कारावास की सजा सुनाई है। सभी अभियुक्त को पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। मामला अमरपुर थाना क्षेत्र के सुरीहारी गांव का है। अभियुक्त अजीत कुमार झा, सुजीत कुमार झा, अरूण कुमार झा, अजय कुमार झा को यह सजा सुनाई गई है। पड़ोसी अखिलेश कुमार झा ने भूमि विवाद में घर में घूस कर मारपीट करने का आरोप लगाया था। सरकार की ओर से एपीपी रणधीर प्रसाद सिंह तथा बचाव पक्ष से धर्मेंद्र झा ने बहस में हिस्सा लिया।
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