अब आधार में दस साल तक सुधार
बांका। अब आधार कार्ड में जन्मतिथि में दस साल तक के अंतर में सुधार संभव हो सकेगा। इसके लिए विभाग ने आदेश जारी कर सभी एजेंसी को सूचित कर दिया है।
बांका। अब आधार कार्ड में जन्मतिथि में दस साल तक के अंतर में सुधार संभव हो सकेगा। इसके लिए विभाग ने आदेश जारी कर सभी एजेंसी को सूचित कर दिया है। जिससे लोगों को आधार में जन्मतिथि के सुधार में आ रही परेशानी का हल मिल गया है। जानकारी हो कि इसी जनवरी में यूआइडीएआइ ने अनेक तरह का बदलाव किया था। जिसमें एक साल से अधिक जन्मतिथि सुधार का प्रावधान समाप्त कर दिया गया था। इसके कुछ दिन बाद ही इसे बढ़ाकर तीन साल कर दिया था। इसके बावजूद भी छात्रों को दिक्कत आ रही थी। कई छात्रों का तीन साल से अधिक जन्मतिथि रहने के कारण उसकी जन्मतिथि में बदलाव संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन आधार के नए नियम के अनुसार अब इसकी परेशानी दूर होगी। यह नियम उस कार्डधारक पर ही प्रभावी होगा, जिसने इससे पहले कभी जन्मतिथि में सुधार नहीं कराया हो। अगर पहले उसने सुधार करा लिया है तो दुबारा सुधार का मौका नहीं मिलेगा।
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तीन साल से अधिक बदलाव के लिए करना होगा मेल :
जन्मतिथि में तीन साल से अधिक सुधार के लिए उन्हें विभाग को एक आवेदन लिखना होगा। उसके साथ पुराना आधार कार्ड एवं सुधार में किया गया स्लीप को पीडीएफ बनाकर आवेदक को अपने ई-मेल आईडी से विभाग को मेल करना होगा। इसके बाद ही यह प्रक्रिया में आएगी।
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कोट
सभी ऑपरेटर को नए नियम की जानकारी दे दी गई है। साथ ही सभी को इसके लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है। पब्लिक को किसी भी प्रकार को असुविधा नहीं हो इसका विशेष ध्यान रखते हुए सभी ऑपरेटर को निर्देशित भी किया गया है।
शिवेंद्र कुमार, जिला समन्वयक, ईएमडी डिजिट्रोनिक्स लिमिटेड