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औरंगाबाद में 18 पुलिस अधिकारियों का तबादला, कई थानाध्यक्षों को मिली नई जिम्मेदारी

Published: Fri, 18 Sep 2026 10:43 PM (IST)

औरंगाबाद जिले में पुलिस पदाधिकारियों का बड़ा फेरबदल किया गया है, जिसमें एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने 18 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया है।

औरंगाबाद में 18 पुलिस अधिकारियों का तबादला, कई थानाध्यक्षों को मिली नई जिम्मेदारी

औरंगाबाद में 18 पुलिस अधिकारियों का तबादला, कई थानाध्यक्षों को मिली नई जिम्मेदारी

HighLights

  1. औरंगाबाद में 18 पुलिस पदाधिकारियों का हुआ बड़ा तबादला।

  2. एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने कई थानाध्यक्षों को नए स्थान पर भेजा।

  3. अधिकारियों को 24 घंटे में योगदान देने का सख्त आदेश।

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। जिले में पुलिस पदाधिकारियों के पदस्थापन में बड़ा फेरबदल किया गया है। एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने 18 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला करते हुए उन्हें नए स्थान पर पदस्थापित किया है।

इनमें कई थानाध्यक्षों का भी स्थानांतरण किया गया है। सभी पदाधिकारियों को नए पदस्थापन स्थल पर 24 घंटे के अंदर योगदान करने का आदेश दिया गया है।

एसपी के अनुसार, पु.नि. नरोत्तम को ओबरा का थानाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि ओबरा के थानाध्यक्ष नीतीश कुमार को रिसियप की जिम्मेदारी दी गई है।

कासमा थानाध्यक्ष अक्षयबर सिंह को पुलिस कार्यालय में आरटीपीएस,एफएस,आरटीआई, एससी-एसटी आयोग एवं मानवाधिकार आयोग का प्रभारी बनाया गया है। वहीं रूपेश कुमार को कासमा का थानाध्यक्ष बनाया गया है।

उमेश कुमार को सिमरा, चन्द्रहास सिंह को कुटुंबा, दीपक कुमार राय को जम्होर, अमरजीत कुमार को फेसर, वर्षा कुमारी को बड़ेम, संजीत राम को माली, पवन कुमार को अंबा और कुणाल कुमार को पौथु का थानाध्यक्ष बनाया गया है। प्रशांत कुमार को जिला आसूचना इकाई का प्रभारी बनाया गया है।

इमरान अली को ओबरा थाना अनुसंधान इकाई, अभिषेक कुमार को टंडवा थाना अनुसंधान इकाई, अंबा थानाध्यक्ष राहुल राज को नगर थाना अनुसंधान इकाई, सूर्यवीर कुमार गुप्ता को कुटुम्बा थाना अनुसंधान इकाई और संजय कुमार को नगर थाना अनुसंधान इकाई में पदस्थापित किया गया है।

आदेश में थानाध्यक्ष के पद पर पदस्थापित किए गए अधिकारियों को योगदान से पहले प्रमाण पत्र देने का निर्देश दिया गया है।

प्रमाण पत्र में यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित पदाधिकारी किसी न्यायालय से दोषसिद्ध न हों, किसी कांड के अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा अभियुक्त न ठहराए गए हों तथा महिलाओं से दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार या अभिरक्षा में हिंसा जैसे नैतिक अधमता संबंधी आरोपों में विभागीय कार्रवाई में दोषी न पाए गए हों।

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