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Aurangabad News: पेंशन की राशि के लिए बेटे ने की माता-पिता की हत्या, कोर्ट ने पुत्र को सुनाई उम्रकैद की सजा

Aurangabad News बिहार के औरंगाबाद में पेंशन की राशि के लिए बेटे ने माता-पिता की पीटकर हत्या कर दी थी। कोर्ट ने दोषी बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। घटना दाउदनगर के बड़का बिगहा गांव में जुलाई 2016 में हुई थी ।

By Manish KumarEdited By: Rahul KumarPublished: Mon, 28 Nov 2022 07:39 PM (IST)Updated: Mon, 28 Nov 2022 07:39 PM (IST)
औरंगाबाद कोर्ट ने दोषी बेटे को सुनाई उम्रकैद की सजा। सांकेतिक तस्वीर

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। बिहार के औरंगाबाद में पेंशन की राशि के लिए बेटे ने माता पिता की हत्या कर दी। अब कोर्ट ने दोषी बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 

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बेटे को मिली उम्रकैद की सजा

जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने वर्ष 2016 में पेंशन की राशि के लिए माता-पिता की हत्या करने के मामले में दोषी पुत्र अरुण कुमार सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दाउदनगर थाना क्षेत्र के बड़का बिगहा गांव के मखमुलपुर टोला निवासी अरुण को सोमवार को सजा सुनाते हुए कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर और एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि जिला जज ने इस घटना को जघन्य अपराध मानते हुए सजा सुनाई है।

पेंशन की राशि के लिए की माता-पिता की हत्या

अरुण 26 जुलाई 2016 से जेल में बंद है। अपने माता-पिता की हत्या करने के कारण न्यायालय से उसे आज तक जमानत नहीं मिली। हत्या की प्राथमिकी अरुण के बड़े भाई अशोक कुमार सिंह ने कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि माता कौशल्या देवी और पिता राधेश्याम सिंह से छोटा भाई पेंशन का पैसा मांगता था। पैसे नहीं देने पर अक्सर दोनों के साथ मारपीट करता था। घटना के दिन पिता के साथ मारपीट के दौरान बचाने पहुंची मां पर भी उसने हमला कर दिया था, इसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद अरुण गांव से भाग निकला। इधर, मां-पिता को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल दाउदनगर में भर्ती कराया गया, वहां से दोनों को पटना के पीएमसीएच रेफर किया गया। वहीं इलाज के क्रम में दोनों की मौत हो गई थी। लोक अभियोजक ने बताया कि मामले में 18 अक्टूबर, 2016 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गवाहों की मजबूत गवाही और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अरुण को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।


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