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गिरफ्तारी न करने पर अनुसंधाकर्ता का वेतन रुका

औरंगाबाद। एसपी डा. सत्यप्रकाश ने हत्या के मामले में दर्ज रिसियप थाना कांड संख्या- 23/18 में आरोपितों

By JagranEdited By: Published: Thu, 21 Jun 2018 11:13 PM (IST)Updated: Thu, 21 Jun 2018 11:13 PM (IST)
गिरफ्तारी न करने पर अनुसंधाकर्ता का वेतन रुका
गिरफ्तारी न करने पर अनुसंधाकर्ता का वेतन रुका

औरंगाबाद। एसपी डा. सत्यप्रकाश ने हत्या के मामले में दर्ज रिसियप थाना कांड संख्या- 23/18 में आरोपितों की गिरफ्तारी न करने पर अनुसंधानकर्ता विक्रम कुमार झा के वेतन पर रोक लगा दी है। गुरुवार को एसपी के जनता दरबार में मृतक की पत्नी ने आवेदन देते हुए पति रामसुनेश्वर पासवान की हत्या मामले में आईओ के द्वारा आरोपितों की गिरफ्तारी न करने का आरोप लगाई। एसपी ने पीड़िता के आरोप को गंभीरता से लेते हुए एसडीपीओ अनूप कुमार को निर्देश दिया कि तत्काल आईओ के वेतन पर रोक लगाएं। तीन दिनों के अंदर गिरफ्तारी नहीं करने पर निलंबन का रिपोर्ट करें। दारोगा को निलंबित किया जाएगा। पीड़िता के अनुसार मामले में बड़का गांव निवासी छोटू पासवान, बुधन पासवान, र¨वद्र पासवान समेत अन्य आरोपित है। मदनपुर के धोबीबाग निवासी राजदेव यादव ने अपनी पुत्री की हत्या मामले में दर्ज कासमा थाना कांड संख्या- 98/17 में फरार चल रहे आरोपितों को गिरफ्तार करने की गुहार लगाई। ओबरा के गोड़तारा गांव निवासी बालभगत ¨सह ने अपने पुत्र अनीश कुमार उर्फ मुन्ना ¨सह के हत्या मामले में फरार आरोपितों को गिरफ्तार करने की मांग की। कहा कि तीन आरोपित गिरफ्तार किए गए है परंतु दो आरोपितों की गिरफ्तारी में थानाध्यक्ष एवं आईओ के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। एसपी ने आरोपितों की गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया। दाउदनगर एसडीपीओ राजकुमार तिवारी, इंस्पेक्टर श्यामकिशोर ¨सह, अनंत राम, राजकुमार मौजूद रहे। एससीएसटी कांडों की समीक्षा

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एसपी डा. सत्यप्रकाश ने समाहरणालय स्थित कार्यालय में दलित अत्याचार अधिनियम से जुड़े कांडों की समीक्षा की। आईओ के पास लंबित कांडों की समीक्षा करते हुए त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। एसपी ने कहा कि जो मामला सत्य है उसमें आरोपितों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। एससीएसटी थानाध्यक्ष संतोष रजक एवं कांडो के आईओ मौजूद रहे।


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