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दहेज प्रताड़ना मामले में पति को सजा

अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी रवींद्र कुमार ने दहेज प्रताड़ना मामले में पति योगेंद्र प्रजापति को तीन वर्ष की सजा सुनाई है। सजा पाए पति कुटुंबा थाना के तमसी

By JagranEdited By: Published: Fri, 18 Oct 2019 07:12 PM (IST)Updated: Fri, 18 Oct 2019 07:12 PM (IST)
दहेज प्रताड़ना मामले में पति को सजा
दहेज प्रताड़ना मामले में पति को सजा

औरंगाबाद। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी रवींद्र कुमार ने दहेज प्रताड़ना मामले में पति योगेंद्र प्रजापति को तीन वर्ष की सजा सुनाई है। सजा पाए पति कुटुंबा थाना के तमसी परसा गांव का निवासी है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपित पति को 498ए में दोषी पाते हुए तीन वर्ष की सजा के अलावा पांच हजार जुर्माना लगाया है। दहेज प्रतिशोध अधिनियम में छह माह की सजा और 2500 अर्थ दंड लगाया है। बताया जाता है कि विवाहिता के पिता श्यामबिहारी प्रजापति ने दहेज को लेकर अपनी पुत्री को पति समेत अन्य के द्वारा प्रताड़ित करने का मामला दर्ज कराया था। दहेज को लेकर ससुराल वालों ने विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाल दिया था। न्यायालय ने परिवार के अन्य सदस्य सिकंदर प्रजापति, नंदू प्रजापति एवं सिमरिया देवी को संदेह का लाभ देकर छोड़ दिया।

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