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अधिकृत प्रेस से ही कराना होगा प्रचार बैनर का प्रिट

अरवल। चुनाव के दौरान किसी भी राजनीतिक दल द्वारा चुनाव प्रचार के लिए पोस्टर प्रचार बैनर आलेख आदि किसी भी अधिकृत प्रिटिग प्रेस प्रकाशक के यहां से ही कराना होगा।

By JagranEdited By: Published: Fri, 15 Mar 2019 11:36 PM (IST)Updated: Fri, 15 Mar 2019 11:36 PM (IST)
अधिकृत प्रेस से ही कराना होगा प्रचार बैनर का प्रिट

अरवल। चुनाव के दौरान किसी भी राजनीतिक दल द्वारा चुनाव प्रचार के लिए पोस्टर, प्रचार बैनर आलेख आदि किसी भी अधिकृत प्रिटिग प्रेस प्रकाशक के यहां से ही कराना होगा। ऐसा नहीं करने वालों पर आदर्श आचार संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने इस कार्य के लिए आदेश जारी किया है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ए के प्रावधान अंतर्गत किसी भी अधिकृत प्रिटिग प्रेस एवं प्रकाशक को संपादित करना है। कोई भी व्यक्ति निर्वाचन संबंधित पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रांक और प्रकाशक के नाम और पता नहीं हो मुद्रित प्रकाशित नहीं करेगा और नहीं मुद्रित और प्रकाशित कराया जाएगा।जो भी प्रकाशक उक्त धारा का उल्लंघन करेंगा या करते पाए जाएगा भादवि की धारा 171 एच एवं निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दंडित किया जाएगा। इसके लिए सभी अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष, ओपी अध्यक्ष को निर्देशित किया गया गया है । उन्हें कहा गया है कि उपरोक्त परिपेक्ष में अपने अपने प्रभार क्षेत्र के अंतर्गत सभी मुद्रको मुद्रण एजेंसियां एवं प्रकाशकों पर सख्त निगरानी रखें एवं इस आदेश को विस्तृत प्रचार-प्रसार कराकर सभी संबंधित को अवगत कराएं।

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