विराटनगर आंखा अस्पताल को लगा तीन लाख का जुर्माना
संसू जोगबनी (अररिया) रानी बिराटनगर स्थित आंखा अस्पताल पर वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्ष्
संसू, जोगबनी (अररिया): रानी बिराटनगर स्थित आंखा अस्पताल पर वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय विराटनगर द्वारा कीमत से कई गुना अधिक कीमत पर लेंस बेचने के आरोप में तीन लाख का जुर्माना लगाया गया है। गौरतलब है की बिराटनगर आंखा अस्पताल में सस्ते इलाज की चाह में प्रतिदिन सैकड़ों भारतीय मरीज आते है। वहीं अस्पताल प्रशासन द्वारा इस प्रकार से ग्राहकों के साथ ठगी करना चिता की बात है।मरीजों से अस्पताल प्रशासन द्वारा कीमत से कई गुना अधिक रुपये लेने का आरोप बिराटनगर के ही एक मरीज द्वारा लगाया गया। उक्त मरीज द्वारा अस्पताल में अपनी आंख परीक्षण के बाद डाक्टर के कहे अनुसार अस्पताल से ही लेंस खरीदा। उक्त मरीज द्वारा खरीदी गई लेंस जिसका बाजार मूल्य एक हजार दो सौ है लेकिन उसमें दो हजार छह सौ का टैग लगाकर उसे बेचा जा रहा था। जिसके बाद उक्त मरीज द्वारा जिला प्रशासन कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई गई थी उपभोक्ता के शिकायत के आधार पर वाणिज्य जिला प्रशासन कार्यालय के प्रतिनिधि द्वारा लेंस की प्रचलित बाजार मूल्य का अध्ययन किया गया तथा जांच में शिकायतकर्ता के बातों की पुष्टि होने के बाद वाणिज्य कार्यालय बिराटनगर के प्रमुख संतोष पोखरेल औसत मूल्य से सौ प्रतिशत अधिक मूल्य का टैग लगाकर ग्राहकों से धोखाधड़ी करने के मामले में अस्पताल प्रशासन को चेतावनी देते हुए उसपर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।