गैस की होम डिलेवरी के नाम पर वेंडर वसूल रहे अवैध राशि
अररिया। जिले में गैस की होम डिलीवरी के नाम पर वेंडर गैस एजेंसी का हवाला देते हुए 25 से
अररिया। जिले में गैस की होम डिलीवरी के नाम पर वेंडर गैस एजेंसी का हवाला देते हुए 25 से 50 रुपये प्रति सिलेंडर की अवैध वसूली उपभोक्ताओं से कर रहे है। जबकि प्रति महीने गैस सिलेंडर का दाम घटता-बढ़ता रहता है। उसी में होम डिलीवरी चार्ज भी जुड़ा होता है। फरवरी में गैस के दाम में अचानक आई उछाल से वर्तमान में गैस का मूल्य 886.50 रुपये प्रति सिलेंडर है मगर उपभोक्ता अवैध वसूली के कारण करीब 900 रुपए प्रति सिलेंडर देने को मजबूर है। यहां बता दे कि गोदाम या एजेंसी से 10 किलोमीटर दूर उपभोक्ताओं को 40 से 50 रुपये तक आने में खर्च लगता है। उपभोक्ता इसी मजबूरी में होम डिलीवरी करने वाले वेंडर को चार्ज देते है, जिसका भरपूर फायदा वेंडर हर माह उठाते है। दूसरी बार कई उपभोक्ताओं की यह भी शिकायत है कि वेंडर द्वारा डिलीवरी दिया गया सिलेंडर में वजन कम रहता है लेकिन शिकायत करें तो किस से करें। कई लोग जानकारी के अभाव के कारण हर माह कम वजन और अवैध वसूली के शिकार हो रहे है मगर जागरूकता के अभाव के कारण लोग शिकायत भी नही कर पा रहे है। अररिया शहर के शिवपुरी, आश्रम मोहल्ला, खरिया बस्ती समेत कई जगह के उपभोक्ताओं ने वेंडर की मनमानी व होम डिलीवरी के नाम पर ज्यादा पैसा लेने की शिकायत की है। शिवपुरी वार्ड संख्या सात के दीपक कुमार ने बताया कि होम डिलीवरी के नाम पर वेंडर 25 रुपये ज्यादा लेता है। जब उपभोक्ता तय राशि से ज्यादा पैसा देने से मना करते है तो वेंडर बताता है कि एजेंसी होम डिलीवरी के लिए कुछ मेहनताना नहीं देती है। उन्हें सिर्फ उनका वेतन मिलता है। वहीं हनुमंत नगर के रहने वाले अजय कुमार ने बताया कि इस महीने जब गैस का दाम 886 रुपये 50 पैसा है तो वेंडर होम डिलीवरी चार्ज बताते हुए 900 रुपया ले लेता है ।। वही पूछे जाने पर निशा गैस एजेन्सी के असिस्टेंट मैनेजर कमल दास ने बताया कि वेंडरों द्वारा राशि वसूली जाने की बात की पूरी जानकारी तो मुझे नही है मगर कोई उपभोक्ता खुशी से अगर राशि देता है तो उसमें हर्ज ही क्या है।
रद हो जायेगी एजेन्सी- इस संबंध में पूछे जाने पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी विपीन कुमार यादव ने बताया कि गैस एजेंसी के वेंडर द्वारा होम डिलीवरी के नाम पर ज्यादा पैसा लेने की अभी तक कोई शिकायत उपभोक्ताओं ने नहीं की है। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। प्रखंड में कितने गैस एजेंसी है, लिस्ट भी बनाई जा रही है। साथ ही उपभोक्ताओं से भी अपील की जाती है कि वे बेवजह रुपए किसी भी वेंडर को नहीं दे। आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि एलपीजी मार्केटिग डिसीप्लीन गाइड लाइन के नियम के तहत अगर किसी एजेंसी के खिलाफ इस तरह की शिकायत मिलती है, तो पहली बार उसके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा और दूसरी बार जुर्माने की राशि और बढ़ाई जाएगी। लेकिन किसी एजेंसी के खिलाफ दो साल में ऐसी तीन शिकायतें मिली तो उसका आवंटन भी रद्द कर दिया जाएगा। - टोल फ्री नंबर पर करें शिकायत कोई भी गैस एजेंसी या वेंडर आपको होम डिलीवरी चार्ज के नाम पर राशि वसूलता है तो आप टोल फ्री नंबर 18002333555 पर उसकी शिकायत कर सकते है। अभी ग्राहकों को सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर दिए जाते है। यह कोटा पूरा होने के बाद मार्केट रेट पर सिलेंडर खरीदना होता है। कभी किसी को उपभोक्ता को गैस सिलिडर पहुंचाने के लिए वितरक को कोई भी रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो इसकी शिकायत तुरंत करें। तत्क्षण कार्रवाई की जाएगी। वहीं गैस एजेंसी को भी इसकी जानकारी दी जाएगी ताकि वो अपनी वेंडर को ऐसा करने से मना करें और फिर भी नहीं मानने पर उस पर कार्रवाई करें।