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उषा कंपनी का नकली पंखा बेचने के मामले में तीन व्यवसायी गिरफ्तार

कैप्शन हिरासत में व्यवसायी फारबिसगंज के सदर रोड स्थित बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा नकली पं

By JagranEdited By: Published: Fri, 31 May 2019 01:14 AM (IST)Updated: Fri, 31 May 2019 01:14 AM (IST)
उषा कंपनी का नकली पंखा बेचने के मामले में तीन व्यवसायी गिरफ्तार

कैप्शन: हिरासत में व्यवसायी

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फारबिसगंज के सदर रोड स्थित बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा नकली पंखा आपूर्ति करने की बात आयी सामने

छापेमारी के दौरान आरोपित तीन व्यवसायियों को पुलिस ने लिया हिरासत में

छापेमारी के दौरान 27 पीस नकली उषा कंपनी का पंखा पुलिस ने किया बरामद

संसू., जोगबनी,(अररिया): फारबिसगंज अनुमंडल के सीमावर्ती जोगबनी मार्केट में गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार की देर संध्या स्थानीय पुलिस ने मेन रोड स्थित तीन दुकानदारों के दुकान में छापेमारी की। छापेमारी अशोक जैन, महेश साह व संतोष साह के दुकानों में की गई जिसमें उषा कंपनी के नकली पंखा बेचने का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान उषा कंपनी की मार्का वाली 27 पीस नकली पंखे जब्त किए गए । मौके पर तीनों व्यवसायियों को हिरासत में ले लिया गया। बाद में अशोक जैन नामक एक व्यवसायी को दिल की बीमारी को देखते हुए आला अधिकारी के दिशा निर्देश पर थाना स्तर से जमानत देकर फिलहाल छोड़ दिया गया है । दो आरोपी संतोष साह व महेश साह को न्यायिक हिरासत में अररिया भेज दिया गया है । पुलिस टीम ने बताया कि उषा कंपनी दिल्ली के प्रतिनिधि तथा डिस्ट्रीब्यूटर पूर्णियां रवि सिंह सहित अन्य के द्वारा पुलिस को लिखित सूचना दी गई थी कि जोगबनी में उषा कंपनी के नाम पर फर्जी पंखा सहित अन्य इलेक्ट्रिकल सामग्री फर्जी तरीके से बेचा जा रहा है । उक्त सूचना पर जोगबनी पुलिस ने मेन रोड के सालासर मार्केट में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस को 27 पीस सीलिग पंखा जिस पर उषा कंपनी का नकली हॉलमार्क लिखा हुआ मिला जिसे जब्त करते हुए तीनों व्यवसायियों को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार व्यवसायियों ने पुलिस को उपस्थित भीड़ के समक्ष खुद को निर्दोष बताते हुए फारबिसगंज सदर रोड स्थित बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नामक दुकान से पंखों की आपूर्ति की बात कही। इस बारे में जोगबनी थानाध्यक्ष आफताब अहमद ने बताया कि उक्त फर्जीवाड़ा को लेकर व्यापक छापेमारी की जा रही है । मामले को लेकर कांड सं 163 / 19 दर्ज कर अनि जीवेश ठाकुर को कांड का अनुसंधान सौंपा गया है। भादवि की धारा 420, 34 तथा 63, 65 कॉपीराइट एक्ट के तहत दर्ज मामले की गंभीरता से छानबीन की जा रही है । इसमें संलिप्त दो आरोपी को जेल भेज दिया गया है । यह भी बताया कि जोगबनी मे इस तरह के फर्जीवाड़े में कई अन्य दुकानदार भी संदेह के घेरे में हैं।

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