Move to Jagran APP

कागज पर लिखे अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ गाड़ी चलाना अपराध

नंबर प्लेट पर अस्थायी रजिस्ट्रेशन लिखे कागज चिपकाकर वाहन चलाने को अपराध बना दिया गया है।

By Ankit DubeyEdited By: Published: Sat, 18 Jul 2020 08:46 AM (IST)Updated: Sat, 18 Jul 2020 08:46 AM (IST)
कागज पर लिखे अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ गाड़ी चलाना अपराध
कागज पर लिखे अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ गाड़ी चलाना अपराध

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। इन दिनों अगर आप अपनी गाड़ी पर अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखकर फर्राटा भरते हैं तो संभल जाइए। नंबर प्लेट पर अस्थायी रजिस्ट्रेशन लिखे कागज चिपकाकर वाहन चलाने को अपराध बना दिया गया है। देशभर में वाहनों के नंबर प्लेट में एकरूपता लाने के लिए सरकार ने 11 श्रेणियों के वाहनों के नंबर प्लेट पर लिखे जाने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर और उनके रंग को लेकर व्यापक मानकों को शामिल करते हुए अधिसूचना जारी की है।

loksabha election banner

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में और दो तरह के नंबर प्लेट को शामिल किया गया है। पहला अस्थायी नंबर प्लेट और दूसरा डीलर के यहां खड़े वाहनों के नंबर प्लेट। इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों (CMVR) में बदलाव किए गए हैं। यह स्पष्ट किया गया है कि वाहनों पर सिर्फ अंग्रेजी के बड़े अक्षरों और अंकों में ही नंबर लिखे जाएंगे। अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर पीले रंग की प्लेट पर लाल रंग से लिखे जाएंगे। जबकि, डीलर के यहां खड़े वाहनों पर लाल रंग के प्लेट पर सफेद रंग से रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे जाएंगे।

मंत्रालय का कहना है कि विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट को लेकर जून, 1989 में अधिसूचित संशोधन के संबंध में स्पष्टता लाने के लिए यह अधिसूचना जारी की गई है। मंत्रालय का यह भी कहना है कि रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट को लेकर स्पष्टता लाने के लिए यह अधिसूचना जारी की गई है, नियमों में कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब वाहनों पर क्षेत्रीय भाषाओं और छोटे अक्षरों में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखवाना गैरकानूनी होगा।

CMVR में नंबरों के आकार और रंगों को भी स्पष्ट किया गया है। उदाहरण के लिए दो पहिया और तिपहिया वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर के अक्षर की ऊंचाई 65 mm, मोटाई 10 mm और उनके बीच अंतर 10 mm का होगा। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.