दिल्ली में अब 70kmph की स्पीड से तेज दौड़ने वाले वाहनों पर लगेगा जुर्माना, सरकार ने ट्रैफिक नियमों में किया बदलाव
जीप और कैब जैसे वाहन शहर में कहीं भी 70kmph की गति सीमा से अधिक होने पर जुर्माने के उत्तरदायी होंगे। हालांकि साझा किए गए नए यातायात नियमों में ऐसी सड़कों को सूचीबद्ध किया गया है जहां वाहन 70 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड से चलाए जा सकते हैं।
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। New Traffic Rules in Delhi : देश की राजधानी दिल्ली में वाहनों के लिए गति सीमा में एक बार फिर से बदलाव कर दिया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा जारी की गई सूचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के वाहनों की गति से संबंधित नए यातायात नियमों को साझा किया गया है। जिसके चलते अब दिल्ली में वाहनों के लिए गति सीमा 70 किमी प्रति घंटे पर सीमित कर दी गई है। यानी अब आप दिल्ली में 70kmph की स्पीड से तेज वाहन नहीं चला सकते हैं।
कौन-से रास्तों पर कर सकते हैं 70kmph की स्पीड से सफर: नोटिस के अनुसार कार, जीप और कैब जैसे निजी चार पहिया वाहन शहर में कहीं भी 70 किमी प्रति घंटे की गति सीमा से अधिक होने पर जुर्माने के उत्तरदायी होंगे। हालांकि दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा साझा किए गए नए यातायात नियमों में ऐसी सड़कों को सूचीबद्ध किया गया है, जहां वाहन 70 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड से चलाए जा सकते हैं।
ऐसी सड़कों में NH-48 शामिल है, जो गुरुग्राम और दिल्ली को जोड़ता है। इसके अलावा DND फ्लाईओवर जो दिल्ली को नोएडा से जोड़ता है। वहीं NH-44 जो दिल्ली को सिंघू सीमा पर हरियाणा से जोड़ता है। नोएडा टोल रोड, NH-9 मिलेनियम पार्क से गाजियाबाद सीमा तक, NH-9 की ओर टिकरी बॉर्डर, रिंग रोड बाईपास और महिपालपुर से आईजीआई एयरपोर्ट की ओर जाने वाला रास्ते शामिल हैं।
दोपहिया वाहन 60kmph पर सीमित: दोपहिया वाहनों के लिए इन सड़कों पर केवल 60 किमी प्रति घंटे की गति सीमा तय की गई है। वहीं कमर्शियल वाहनों के लिए राष्ट्रीय राजधानी के भीतर अधिकांश सड़कों पर गति 40 किमी प्रति घंटे पर सीमित कर दी गई है। सभी आवासीय क्षेत्रों के अंदर बनी सड़कों पर, मॉल जैसे वाणिज्यिक परिसरों के साथ-साथ सर्विस लेन पर सभी वाहनों के लिए गति केवल 30 किमी प्रति घंटे तक सीमित कर दी गई है।