इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पर दी जाए आयकर छूट, 5 फीसद लगे जीएसटी: सियाम
सियाम के मुताबिक, ‘प्रक्रिया को गति देने के लिए कुछ वक्त तक इंसेंटिव और कैश सब्सिडी दी जा सकती है। वहीं आयकर में छूट और कुछ अन्य कदम लंबे समय तक जारी रखे जा सकते हैं।
नई दिल्ली (ऑटो डेस्क)। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) ने इलेक्टिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कुछ रास्ते सुझाए हैं। संगठन की राय है कि इन वाहनों पर GST की दर को घटाकर पांच फीसद कर दिया जाए। सियाम ने इस संबंध में सरकार के पास श्वेत पत्र भेजा है। सियाम ने कहा कि ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए नीति बनाने की जरूरत है।
सियाम के मुताबिक, ‘प्रक्रिया को गति देने के लिए कुछ वक्त तक इंसेंटिव और कैश सब्सिडी दी जा सकती है। वहीं आयकर में छूट और कुछ अन्य कदम लंबे समय तक जारी रखे जा सकते हैं। इससे बड़ा प्रभाव पड़ेगा।’ सियाम का सुझाव है कि बिना लोन लिए ई-वाहन खरीदने वालों को कर योग्य आय में कीमत के 30 फीसद के बराबर की अतिरिक्त छूट मिलनी चाहिए। इन पर लगने वाली वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दर भी 12 से घटाकर पांच फीसद कर देनी चाहिए। रोड टैक्स को पूरी तरह खत्म करने का सुझाव भी पत्र में दिया गया है। लोन लेने वालों को भी पूरी अवधि तक ब्याज में कर छूट की राय दी गई है।
GST के तहत फिलहाल 1200cc से कम इंजन वाली छोटी पेट्रोल कारों पर एक फीसद उपकर लगता है। वहीं 1500cc से कम इंजन वाली डीजल कारों पर तीन फीसद उपकर लगता है। उक्त उपकर 28 फीसद की GST दर से अतिरिक्त है। इसी तरह हाइब्रिड कार पर उपकर 15 फीसद है। इसी तरह वाहन उद्योग ने इस्तेमाल कारों के लिए कर दर तय करने की मांग की है। आने वाले कुछ समय में ही भारत में कई कंपनियां अपनी-अपनी इलेक्ट्रिक कारें पेश करने की योजना बना चुकी हैं अगले साल फरवरी में शुरू होने वाले ऑटो एक्सपो में कई नई इलेक्ट्रिक कारें देखने को मिलेंगी।