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इन 5 'ट्रैफिक चालान' ने मचाई देशभर में हड़कंप, 1 लाख रुपये तक पहुंची रकम

PM Narendra Modi की अगुवाई में जब Modi 2.0 की तरफ से New Motor Vehicles Act लागू किया गया तब शायद ही किसी ने इसे गंभीरता से लिया था लेकिन अब लोगों को भारी Traffic Challan भरना पड़ा

By Shridhar MishraEdited By: Published: Tue, 10 Sep 2019 04:50 PM (IST)Updated: Tue, 10 Sep 2019 04:50 PM (IST)
इन 5 'ट्रैफिक चालान' ने मचाई देशभर में हड़कंप, 1 लाख रुपये तक पहुंची रकम
इन 5 'ट्रैफिक चालान' ने मचाई देशभर में हड़कंप, 1 लाख रुपये तक पहुंची रकम

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। PM Narendra Modi (पीएम नरेंद्र मोदी) की अगुवाई में जब Modi 2.0 की तरफ से New Motor Vehicles Act लागू किया गया, तब शायद ही किसी ने इसे गंभीरता से लिया होगा। हालांकि, इसके बाद जब ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) को तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) की तरफ से भारी भरकम चालान काटे जाने लगे, तब लोगों को इस कानून की सख्ती का सही अंजाना लगना शुरू हो गया। दरअसल यह कानून इतना सख्त है कि ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर आपको पहले के मुकाबले 10 गुना तक ज्यादा ट्रैफिक चालान (Traffic Challan) भरना पड़ सकता है। आज हम आपको 5 ऐसे ट्रैफिक चालान के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें सुन कर आप हैरान और परेशान दोनों हो जाएंगे। डालते हैं एक नजर

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1. ट्रक ड्राइवर का कटा 86,500 रुपये का चालान

  • धारा 177 के तहत सामान्य चालान- 500 रुपये
  • धारा 180 के तहत वाहन चलाने के लिए अनाधिकृत व्यक्ति- 5000 रुपये
  • धारा 181 के तहत बिना ड्राइविंग लाइसेंस चालान- 5000 रुपये
  • धारा 194(1) के तहत गुड्स वाहन पर ओवरलोड चालान- 56,000 रुपये
  • धारा 194(1) A के ओवर डायमेंशन चालान- 20,000 रुपये

क्या हुआ?

ओडिशा के संभलपुर में ट्रक ड्राइवर अशोक जादव का 86,500 रुपये का चालान कटा। हालांकि, यह मामला 70,000 पर तय हुआ।

2. ट्रैक्टर ड्राइवर का इन वजहों से कटा 59,000 रुपये का चालान

ट्रैक्टर ड्राइवर रामगोपाल को गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने बिना DL, बिना RC, बिना फिटनेस प्रमाण पत्र, बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, खतरनाक सामान, हाईबीम, ओवरलोडिंग और खतरनाक ड्राईविंग के साथ रेड लाइट जंप करने के लिए 59,000 रुपये का चालान काटा।

क्या था मामला?

ट्रैक्टर ड्राइवर रामगोपाल ने रेड लाइट को तोड़ा था, जहां उनके ट्रैक्टर से एक मोटरसाइकिल वाले को टक्कर भी लगी। इसके बाद हरियाणा ट्रैफिक पुलिस ने जब उनसे ट्रैक्टर के कागज मांगे, तब उनके पास कोई भी गाड़ी के कागज नहीं थे।

3. भुवनेश्वर में ऑटो ड्राइवर का कटा 47,500 रुपये का चालान

  • अमान्य ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 5,000 रुपये
  • शराब पीकर ड्राइविंग के लिए 10,000 रुपये
  • पॉल्युशन का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये
  • परमिट कंडीशन का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये
  • अन्य कारणों के लिए 5000 रुपये
  • पंजीकरण के वाहन का उपयोग करने पर 5000 रुपये
  • बिना इंश्योरेंस 2000 रुपये
  • अन्य अपराधों के लिए 500 रुपये

क्या कहा?

भुवनेश्वर में ऑटो-रिक्शा चालक हरिभांशु कान्हर ने कहा कि हाल ही में उन्होंने ऑटो-रिक्शा खरीदा था, लेकिन पुलिस ने भारी जुर्माना लगाया है। उन्होंने साथ ही कि वो जुर्माना नहीं जमा कर सकते, क्योंकि उनके पास इतने रुपये हैं ही नहीं।

4. ऑटो रिक्शा ड्राइवर का इन वजहों से कटा 32,500 रुपये का चालान

  • बिना ड्राइविंग लाइसेंस- 5000 रुपये
  • बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)- 5000 रुपये
  • बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस- 2000 रुपये
  • एयर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड को तोड़ने पर- 10,000 रुपये
  • सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट- 500 रुपये
  • खतरनाक ड्राइविंग- 5,000 रुपये
  • ट्रैफिक लाइट को तोड़ने पर- 5,000 रुपये

क्या कहा?

वाहन मालिक मुश्तकील ने कहा कि उन्होंने ट्रैफिक पुलिस से 10 मिनट का समय मांगा था ताकी, वो घर से गाड़ी के कागज लेा सकें, लेकिन हरियाणा ट्रैफिक पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी।

5. स्कूटी चालक का इन वजहों से कटा 23000 रुपये का चालान

  • बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने के लिए- 5000 रुपये का फाइन
  • बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) गाड़ी चलाने के लिए- 5000 रुपये का चालान
  • बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस- 2000 रुपये का चालान
  • एयर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड को तोड़ने के लिए- 10000 रुपये का जुर्माना
  • बिना हेलमेट गाड़ी चलाने के लिए- 1000 रुपये का जुर्माना

क्या कहा?

चालान कटने वाले वाहन मालिक दिनेश मदान का पर कहना था कि उन्होंने घर से गाड़ी के कागज मंगाए थे, लेकिन तब तक हरियाणा ट्रैफिक पुलिस ने उनका चालान काट दिया।  


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