3 दिनों के भीतर ही दिखा नए ‘ट्रैफिक नियम’ का खौफ, चालान के डर से यहां पहुंचे लाखों लोग
Motor Vehicles Act भारत में 1 सितंबर से लागू हो गया है जहां शुरुआती 3 दिनों में PUC सर्टिफिकेट के लिए दिल्ली में 3 गुना ज्यादा गाड़ियां पहुंचीं
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Motor Vehicles Act भारत में 1 सितंबर से लागू हो गया है। हालांकि, कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां यह कानून अभी लागू नहीं किया गया है। दरअसल PM Narendra Modi की अगुवाई वाली Modi 2.0 ने सड़क हादसों के सिखाफ एक सख्त कानून को लागू किया है। इस नए कानून के तहत अब अगर आप ट्रैफिक के नियमों (Traffic Rules) को तोड़ते हुए पाए गए, तो ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) आपका 10 गुना तक ज्यादा चालान काट सकती है। नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार के पहले कार्यकाल में इस बिल को पास कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस समय यह बिल राज्यसभा में जाकर अटक गया था। ऐसे में अब जब यह बिल कानून बन गया है, तो लोगों के ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर 59,000 रुपये तक के चालान काटे गए हैं।
3 दिनों में 3 गुना बढ़ी भीड़
Motor Vehicles Act का खौफ लोगों में कुछ ऐसा है कि अब PUC (Polution Under Control) सर्टिफिकेट बनवाने की होड़ सी लग गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कानून के लागू होने के शुरुआती तीन दिनों में ही दिल्ली के प्रदूषण जांच केंद्रो पर तीन गुना ज्यादा लोग पहुंचे।
PUC सर्टिफिकेट के लिए पहुंचीं 1.25 लाख से ज्यादा गाड़ियां
रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती तीन दिनों में दिल्ली के 950 प्रदूषण जांच केंद्रों पर 1.25 लाख से अधिक वाहन पहुंचे। इस दौरान प्रदूषण जांच के तहत 84,000 से अधिक PUC सर्टिफिकेट जारी किए गए।
क्यों मची है लोगों में खलबली?
नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद अब एयर पॉल्यूशन वॉयलेशन पर 10000 रुपये का जुर्माना देना होगा। बता दें कि अब तक PUC नॉर्म्स के उल्लंघन पर 1,000 रुपये और अगले अपराध के लिए 2,000 रुपये का चालान कटता था।
हर तीन महीने में कराना है PUC टेस्ट
नियम के मुताबिक दिल्ली में हर तीन महीने के बाद PUC टेस्ट कराना अनिवार्य है।