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अगर इन जगहों पर कटा है आपका चालान तो जल्द वापस मिल सकते हैं सारे पैसे

National Highway-24 पर अगस्त से 10 अक्टूबर के बीच 70 kmph की रफ्तार से कम पर जितने लोगों का भी Traffic Challan कटा है उनके पैसे पैसे वापस मिल सकते हैं

By Shridhar MishraEdited By: Published: Thu, 24 Oct 2019 03:25 PM (IST)Updated: Thu, 24 Oct 2019 03:25 PM (IST)
अगर इन जगहों पर कटा है आपका चालान तो जल्द वापस मिल सकते हैं सारे पैसे

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद से कई राज्यों में Traffic Rules को तोड़ने पर लोगों को 10 गुना तक ज्यादा Traffic Challan भरना पड़ा है। इस दौरान Traffic Police और जुर्माने के डर से लोग पहले के मुकाबले सख्ती से ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं। हालांकि, इस दौरान दिल्ली के लोगों के लिए एक ऐसी खबर आ रही हैं, जो उन्हें भारी जुर्माने से राहत दे सकती है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से एक याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें NH-24 पर स्पीड लिमिट को लेकर किए गए जुर्माने का वापस करने को कहा गया है। इस मामले में कोर्ट ने गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है।

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क्या है याचिका में?

दरअसल इस याचिका में मांग की गई है कि अगस्त से 10 अक्टूबर के बीच NH-24 पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ स्पीड लिमिट को लेकर जितने भी चालान किए गए हैं, उसकी राशि लोगों को वापस की जाए।

कहां हो रही है गलती?

दरअसल याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि यह पूरा मामला उस गलती को लेकर है, जहां राज्य सरकार की तरफ से गलत नोटिस बोर्ड लगाया गया, जिसे बाद पुलिस विभाग की तरफ से चालान काटे गए। दरअसल इस नोटिस में 70 किलोमीटर की स्पीड लिमिट बताई गई थी। जबकि, 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों का भी चालान काट दिया गया।

क्या कहा याचिकाकर्ता ने?

पवन प्रकाश पाठक जो कि इस मामले में याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया था करीब 1.5 लाख चालान वापस लिए जाएंगे। इनमें से ज्यादातर चालान उन लोगों के हैं जो अगस्त से 10 अक्टूबर तक NH-24 पर तय स्पीड लिमिट से तेज गाड़ी चला रहे थे।


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