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Toll Plaza New Rules 2026: अब 1500 में बनेगा साल भर का पास, 1 नवंबर से बचेगा रोज टोल का खर्च

Published: Wed, 28 Oct 2026 11:44 AM (IST)

केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे टोल प्लाजा के 20 किमी दायरे में रहने वाले निजी वाहन मालिकों के लिए नया ...और पढ़ें

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ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे टोल प्लाजा से 20 किमी के दायरे में रहने वाले प्राइवेट गाड़ी मालिकों के लिए एक नया और सस्ता एनुअल टोल पास नियम शुरू किया है। ये नए नियम 1 नवंबर 2026 से लागू हो जाएंग जिसके तहत योग्य लोगों को टोल प्लाजा की लोकेशन के हिसाब से 1,500 रुपए या 3,000 रुपए में सालाना पास मिल सकेगा।

नियम में बदलाव

The Ministry of Road Transport and Highways ने 26 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन जारी करके इन बदलावों की घोषणा की है। ये नोटिफिकेशन नेशनल हाईवे फीस रूल्स (Determination of Rates and Collection) (Fifth Amendment), 2026 के तहत किए गए हैं जो साल 2008 के पुराने नियमों को अपडेट करते हैं। इस योजना का मकसद नेशनल हाईवे टोल प्लाजा के पास रहने वाले लोगों को टोल दरों का दायरा पहुंचाना है।

किसे मिलेगा ये पास?

नए नियमों के मुताबिक, National Highway Toll Plaza के 20 किमी के दायरे में रहने वाले प्राइवेट गाड़ी मालिक इस सालाना पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, यह सुविधा उन्हीं नॉन-कमर्शियल गाड़ियों को मिलेगी जिनके पास वैलिड फास्टैग होगा। इसके अलावा, गाड़ी मालिकों को नए नियमों में दी गई सभी शर्तों को पूरा करना होगा। यह पास सिर्फ उसी खास टोल प्लाजा के लिए वैलिड होगा जिसके लिए इस जारी किया गया है।

कैटेगरी और सालाना फीस

सरकार ने टोल प्लाज के म्युनिसिपल या स्थानीय शहर की सीमा के अंदर या बेहर होने के आधार पर दो तरह से Annual Charge तय किए हैं। जो भी गाड़ी मालिक Municipal या स्थानीय शहर की सीमा के बाहर बने टोल प्लाजा के पास रहते हैं उन्हें हर साल 1,500 रुपए का भुगतान करना होगा। वहीं, दूसरी तरफ Municipal या शहर की सीमा के अंदर आने वाले टोल प्लाजा के लिए इस सालानी पास के लिए 3,000 रुपए देने होंगे। यह नई फीस 1 नवंबर 2026 से लागू होगी।

शर्तें और पाबंदियां

सरकार ने इस लोकल पास के मिलने पर कुछ पाबंदियां भी तय की हैं। लोकल पास की सुविधा उन नेशनल हाईवे या एक्सप्रेस-वे पर नहीं मिलेगी जो क्लोज्ड यूजर फी कलेक्शन सिस्टम पर काम करते हैं। इसके अलावा, जिन जगहों पर आने-जाने के लिए सर्विस रोड या कोई दूसरा रास्ता मौजूद है वहां गाड़ी मालिक इस योजना के पात्र नहीं होंगे।

इन पाबंदियों का मतलब यह है कि टोल प्लाजा के 20 किमी के दायरे में रहने वाला हर निवासी अपने आप ही इस सालानी पास के लिए वैलिड माना जाएगा।

कर लें जरूरी जांच

जो लोग पास के नेशनल हाईवे टोल प्लाजा से अक्सर आना-जाना करते हैं उन्हें यह जांच लेना चाहिए कि उनकी गाड़ियां और वे टोल प्लाजा सभी नियमों पर खरे उतरते हैं या नहीं। नए नियमों के तहत यह बहुत जरूरी है कि गाड़ी नॉन-कमर्शियल इस्तेमाल के लिए रजिस्टर्ड हो और उस पर एक वैलिड और चालू फास्टैग लगा हुआ हो।

यह Annual Pass उसी खास टोल प्लाजा के लिए लागू होगा जिसके लिए इसे बनवाया गया है और इसे देश भर के सभी टोल प्लाजा पर चलने वाले किसी कॉमन पास की तरह न समझें।

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