सेल्फ ड्राइव कार/बाइक ड्राइवर्स को सरकार ने दी राहत, जारी की नई एडवाइजरी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सेल्फ ड्राइव कार/बाइक ड्राइवर्स को राहत देते हुए नई एडवाइजरी जारी की है। (फोटो साभार )
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। कोरोनावायरस महामारी के बीच देश में काफी कुछ बदलाव हुए हैं और सेफ्टी के लिए सरकार नए नियम लागू कर रही हैं। देश में पिछले कुछ समय से सेल्फ ड्राइवर कार और बाइक रेंटल इंडस्ट्री काफी तेजी के साथ बढ़ रही है। खासतौर पर उन जगहों पर जहां टूरिस्ट्स का आना जाना लगा रहता है।
हालांकि कुछ सालों से इन रेंटल व्हीकल को चलाने वाले ड्राइवर्स को काफी परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता है। कई जगहों पर स्थानीय ट्रैफिक पुलिस प्रशासन इनसे उस कर्मिशियल वाहन को चलाने के लिए बैज की मांग करता है जो कि उन पर नहीं होता है।
अब सरकार द्वारा इस राहत को देने के बाद सेल्फ ड्राइव रेंटिंग कार और बाइक को चलाने के लिए सिर्फ वैध ड्राइविंग लाइसेंस होने की जरूरत है और उससे सभी काम हो जाएंगे। इसी बीच सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने “रेंट ए मोटर कैब/साइकिल स्कीम” किराए पर एक मोटर टैक्सी/ मोटरसाइकिल स्कीम के तहत कुछ सलाह जारी की हैं।
1, जो व्यक्ति कर्मशियल व्हीकल चला रहा है अगर उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस / आईडीपी साथ है। इसके साथ ही मोटर टैक्सी किराए पर लेने के लिए (फॉर्म 3/4) और मोटर साइकिल के लिए (फॉर्म 2) है तो उसके किसी भी प्रकार के बैज के लिए जो नहीं दिया जाएगा।
2. "रेंट-ए-मोटरसाइकिल स्कीम" को लागू की जाए। ऑपरेटरों को लाइसेंस देने पर विचार किया जाए।
3. इसके अलावा 'रेंट-ए-मोटरसाइकिल स्कीम' के तहत लाइसेंस वाले टू-व्हीलर को इससे जुड़े टैक्स की पेमेंट के बाद राज्यों में ड्राइव करने की अनुमति जाए। इन वाहनों का इस्तेमाल टैक्सी सर्विस द्वारा पर्यटकों, कॉर्पोरेट अधिकारियों, व्यापार यात्रियों और परिवारों द्वारा छुट्टियों के लिए इस प्रकार किया जाता है।