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Traffic Police ने काटा चालान तो जुर्माना भरने के लिए कितना समय मिलेगा?

New Motor Vehicles Act देश के कई राज्यों में लागू हो गया है। इस नए नियम के बाद अब Traffic Rules को तोड़ने पर आपको 10 गुना तक ज्यादा चालान भरना पड़ सकता है

By Shridhar MishraEdited By: Published: Tue, 10 Sep 2019 03:24 PM (IST)Updated: Tue, 10 Sep 2019 03:24 PM (IST)
Traffic Police ने काटा चालान तो जुर्माना भरने के लिए कितना समय मिलेगा?
Traffic Police ने काटा चालान तो जुर्माना भरने के लिए कितना समय मिलेगा?

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। New Motor Vehicles Act देश के कई राज्यों में लागू हो गया है। इस नए नियम के बाद अब ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) को तोड़ने पर आपको 10 गुना तक ज्यादा चालान भरना पड़ सकता है। ऐसे में एक सवाल जो लोगों के दिमाग में सबसे ज्यादा उठता है वो ये कि अगर ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) की तरफ से चालान काटा गया, तो इसका जुर्माना भरने के लिए कितना समय मिलता है? दरअसल नए ट्रैफिक नियमों के लागू होने से पहले कई लोगों को एक महीने या उससे ज्यादा का वक्त भी मिलता था, लेकिन अगर मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अब इस मामले में जल्द फैसला हो रहा है। हालांकि, कई मामले ऐसे भी हैं, जहां कोर्ट की तरफ से लोगों को तय समय तक की अवधि दी जा रही है।

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रोज लग रही हैं विशेष अदालतें

दिल्ली की बात करें तो New Motor Vehicles Act के लागू होने के बाद सभी जिला अदालतों में विशेष अदालतें लग रही हैं। खास बात यह है कि ये अदालतें रोज लग रही हैं, चाहे फिर वो छुट्टी का दिन ही क्यों न हो।

जल्द पूरी हो रही है सुनवाई

पुराने नियमों के तहत पहले ट्रैफिक पुलिसकर्मी अदालत में पेश होने के लिए एक महीने का भी समय लेते थे, लेकिन अब दो से चार दिनों के अंदर ही अदालत में पेश होने का समय दिया जा रहा है। हालांकि, अगर कोई भी व्यक्ति मौके पर ही चालान भरने के लिए तैयार है, तो अदालत तक आने की जरुरत ही नही है।

रोज लगेंगी आदलतें

जिला जज की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ट्रैफिक मामलों में अदालत का काम जब तक पूरा नहीं होगा, अदालतें रोज लगेंगी। ऐसे में न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों को अतिरिक्त समय भी देना पड़ सकता है। इस मामले में पहले ही सभी विशेष ट्रैफिक अदालतों के लिए भी ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया गया है। खास बात यह है कि इस दौरान संबंधित न्यायिक अधिकारी छुट्टी नहीं ले सकते। हालांकि, इमरजेंसी के दौरान आपसी रजामंदी के साथ वो किसी दूसरे न्यायिक अधिकारी से ड्यूटी बदल सकते हैं। अधिसूचना में साफ कहा गया है कि हर मामले का तय दिन ही निपटारा करना है। दरअसल लोगों को इस मामले में परेशानी का सामना न करना पड़े इसलिए यह इंतजाम किया गया है।

ट्रैफिक चालान भरने के लिए मिलेगा समय

अगर आपका चालान कट गया है, तो घबराएं नहीं। आप अपना चालान कोर्ट में जाकर जमा कर सकते हैं। कई मामले ऐसे हैं जिनमें जुर्माना की राशि बहुत ज्यादा होने पर अदालत की तरफ से वाहन मालिकों को समय दिया जा रहा है।


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