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PwD कार मालिकों को बड़ी राहत; FASTag की वैलिडिटी बढ़कर हुई 5 साल, इस दिन से नए नियम होंगे लागू

Published: Wed, 30 Sep 2026 11:53 AM (IST)

PwD Car Owners: सरकार ने दिव्यांग वाहन चालकों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैलिडिटी को 1 साल से बढ़ाकर ...और पढ़ें

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ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। कार रखने वाले दिव्यांग व्यक्तियों (PwD) को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने छूट प्राप्त फास्टैग (फ्री पास) की वैलिडिटी को बढ़ा दिया है। इसे मौजूदा एक साल से बढ़ाकर दिव्यांगता की डिग्री के आधार पर 5 साल तक कर दिया गया है। नए नियम 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन से लागू होंगे।

किन गाड़ियों को है छूट?

Motor Vehicle Act और नियमों के तहत, जो गाड़ियां खास तौर पर दिव्यांग लोगों के लिए बनाई जाती हैं या जो दिव्यांगजन के नाम पर रजिस्टर्ड होत हैं उन्हें नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स नहीं देना पड़ता। वर्तमान में इस तरह के एक्स्प्टेड FASTag की वैधता एक साल होती है।

नए नियम

सड़ परिवहन मंत्रालय ने NHAI को बताया है कि नए नियमों के तहत 70% से 100% तक ही दिव्यांगता वाले दिव्यांगों के लिए छूट प्राप्त FASTag 5 साल तक के लिए वैलिड होंगे। वहीं, 40% से ज्यादा लेकिन 70% से कम दिव्यांगता वाले लोगों के लिए यह तीन साल के लिए वैध होगा। मंत्रालय ने FASTag की वैधता को वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यूनिट डिसेबिलिटी आइडेंटिटी (UDID) कार्ड या अन्य लागू डॉक्यूमेंट्स में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत को लिंक कर दिया है।

रिन्यूअल की प्रक्रिया

तय समय पूरा होने के बाद अगर गाड़ी मालिक की पात्रता सही रहती है और वे नेशनल हाईवे के नियमों का पालन करते हैं तो इन FASTag को आगे फिर से रिन्यू किया जाएगा। मंत्रालय का कहना है कि इस नए नियम को फायदा यह होगा कि दिव्यांग वाहन मालिकों को हर साल फ्री FASTag बनवाने क लिए बार-बार चक्कर काटने और कागजी कार्रवाई के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा।

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