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सरकार ने भारी वाहनों के अनिवार्य फिटनेस टेस्ट की तिथि बढ़ाई, जानिए कब से लागू होंगे नए नियम

भारत सरकार ने भारी माल और यात्री मोटर वाहनों के लिए अनिवार्य फिटनेस परीक्षण की तिथि को 18 महीने बढ़ाकर 1 अक्टूबर 2024 कर दिया है। देश के सभी ATS अभी सक्रिय नहीं हो पाए हैं। इन्हे पूरी तरह शुरु होने में समय लगने वाला है। (फाइल फोटो)।

By Rammohan MishraEdited By: Rammohan MishraPublished: Fri, 31 Mar 2023 05:40 PM (IST)Updated: Fri, 31 Mar 2023 07:04 PM (IST)
सरकार ने भारी वाहनों के अनिवार्य फिटनेस टेस्ट की तिथि बढ़ाई, जानिए कब से लागू होंगे नए नियम
Government has extended the date of fitness test for vehicles

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। भारत सरकार ने भारी माल और यात्री मोटर वाहनों के लिए अनिवार्य फिटनेस परीक्षण की तिथि को 18 महीने बढ़ाकर 1 अक्टूबर 2024 कर दिया है। इससे पहले, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने कहा था कि एटीएस के माध्यम से भारी माल वाहनों और भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए फिटनेस परीक्षण 1 अप्रैल, 2023 से अनिवार्य हो जाएगा। 

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ATS पर फिटनेट टेस्ट की तिथि बढ़ी

हाल ही में सरकार ने कहा था कि सभी भारी माल और यात्री मोटर वाहनों को 1 अप्रैल से स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (ATS) पर वाहनों का फिटनेस टेस्ट कराना अनिवार्य हो जाएगा। अभी इस तिथि को बढ़ाकर 1 अक्टूबर 2024 कर दिया है। हालांकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों को 1 जून 2024 से ATS पर फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है।

क्या है इसका कारण

आप सोच रहे होंगे कि सरकार ने एकदम से इतनी बड़ी मोहलत क्यों दे दी? मंत्रालय ने इस संबंध में एक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि देश भर में स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (ATS) की तैयारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया। देश के सभी स्वचालित परीक्षण स्टेशन (ATS) अभी सक्रिय नहीं हो पाए हैं। इन्हे पूरी तरह शुरु होने में समय लगने वाला है, इसलिए सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया।

पहले क्या कहा गया था

पिछले साल 2022 में सरकार ने कहा था कि स्पेशल पर्पज व्हीकल्स, राज्य सरकारों, कंपनियों, संघों और व्यक्तियों के निकायों जैसी संस्थाओं को व्यक्तिगत और परिवहन दोनों वाहनों के फिटनेस टेस्ट के लिए एटीएस खोलने की अनुमति दी जा सकती है। निजी वाहनों (गैर-परिवहन) के लिए फिटनेस परीक्षण पंजीकरण के नवीनीकरण का समय (15 वर्ष के बाद) किया जाता है। वहीं आठ साल तक पुराने वाणिज्यिक वाहनों (परिवहन) के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण दो साल और आठ साल से पुराने वाणिज्यिक वाहनों (परिवहन) के लिए एक साल के लिए होगा।


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