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Bharat NCAP के लिए परिवहन मंत्रालय ने जारी किया नया नोटिफिकेशन, इस दिन से लागू होंगे नियम

परिवहन मंत्रालय ने कारों की सेफ्टी रेटिंग के लिए भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Bharat NCAP) को हरी झंडी दिखा दी है। यह टेस्ट एजेंसी गाड़ियों के विभिन्न सेगमेंट में हुए टेस्ट के आधार पर रेटिंग देगी जो गाड़ियों के सुरक्षा स्तर को जानने में मदद करेगा।

By Sonali SinghEdited By: Published: Sat, 25 Jun 2022 03:06 PM (IST)Updated: Sun, 26 Jun 2022 07:20 AM (IST)
Bharat NCAP के लिए परिवहन मंत्रालय ने जारी किया नया नोटिफिकेशन, इस दिन से लागू होंगे नियम
Bhart NCAP को लेकर सामने आए नियम, इस दिन से होंगे लागू

नई दिल्ली, एएनआइ। बीते शूकवार केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कारों को उनके सेफ्टी फीचर्स के आधार पर रेटिंग देने के लिए भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Bharat NCAP) को मंजूरी दी थी और अब इसके लिए एक नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। यह नोटिफिकेशन भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के लिए नियम निर्धारित करती है।

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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि नोटिफिकेशन जारी करने के साथ ही सरकार ने भारत एनसीएपी के संबंध में सीएमवीआर (केंद्रीय मोटर वाहन नियम), 1989 में एक नया नियम 126 ई जोड़ा है। वहीं, यह नया नियम 1 अप्रैल, 2023 से लागू कर दिया जाएगा।

क्या होंगे नियम?

जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम गाड़ियों के विभिन्न सेगमेंट में हुए टेस्ट के आधार पर रेटिंग देगा जो उपभोक्ताओं को गाड़ियों के सुरक्षा स्तर को जानने में मदद करेगा। इसके टेस्टिंग सेगमेंट में एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP), चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) और सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजीज (SAT)को शामिल किया गया है।

वहीं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (AIS) के अनुसार किए गए टेस्ट में मिलने वाली स्कोरिंग के आधार पर गाड़ी को एक से पांच स्टार तक स्टार रेटिंग दी जाएगी। यह स्टार रेटिंग ही गाड़ियों में मिलने वाले सुरक्षा स्तर के बारे में जानकारी देगी।

इन वाहनों पर होंगे लागू

नया नियम वाहनों के एक खास श्रेणी के लिए लागू किया गया है, जिसमें देश में निर्मित या आयातित 3.5 टन से कम वजन वाले पैसेंजर वाहन शामिल किये गए हैं। इसके आलवा ये नियम वाहन श्रेणी एम 1 के लिए भी लागू होते हैं,  जिसमें चालक की सीट के अलावा आठ सीटें दी गई होती हैं। मंत्रालय के मुताबिक, ये नियम ग्लोबल बेंचमार्क के आधार पर तय किये गए हैं और यह न्यूनतम नियामक आवश्यकताओं (minimum regulatory requirements) से ज्यादा है।

नंबर 1 ऑटोमोबाइल हब बनना है लक्ष्य

आपको बता दें कि गडकरी ने शुक्रवार को दिए अपने बयान में कहा था कि वें भारत NCAP द्वारा देश को दुनिया में नंबर 1 ऑटोमोबाइल हब बनाना चाहते हैं। उनके मुताबिक, भारत NCAP के लागू होने से हमारा ऑटोमोबाइल उद्योग कारों के सुरक्षा मानकों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन साबित होगा। यह देश में ओईएम द्वारा उत्पादित कारों की निर्यात क्षमता को बढ़ावा देगा और इन वाहनों में घरेलू ग्राहकों का विश्वास बढ़ाएगा। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम निर्माताओं को उच्च रेटिंग अर्जित करने के लिए उन्नत सुरक्षा तकनीक प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा।


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