Driving Licence नहीं करवाया है रिन्यू तो देना पड़ेगा यह टेस्ट
Driving Licence के एक्सपायर होने के 1 साल के भीतर उसे रिन्यू नहीं करवाते हैं तो अब फिर से लाइसेंस पाने की पूरी प्रक्रिया दोबारा शुरू करनी होगी।
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में बदलाव हो रहा है, जिसके चलते अगर आप भी गाड़ी चलाते हैं और आपका लाइसेंस जल्द ही एक्सपायर होने वाला है तो हम आपको इससे जुड़ी जरूरी जानकारी दे रहे हैं। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के एक्सपायर होने के 1 साल के भीतर अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू नहीं करवाते तो आपको अब फिर से पूरी प्रक्रिया दोबारा शुरू करनी होगी। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए दोबारा से लर्निंग की प्रक्रिया से गुजरना होगा और 20 अंकों के कंप्यूटराइज्ड टेस्ट को पास करके लर्निंग हासिल करनी होगी और पर्मानेंट ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए 30 दिनों का इंतजार करना होगा।
वर्तमान में अगर आप एक्सपायर हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद उन आवेदकों को सामान्य आवेदक की तरह लाइन में लगकर उस प्रक्रिया का पालन करना होगा। उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा और पर्मानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए एक माह का इंतजार भी करना होगा, जिसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। RTO में इसके लिए आवेदक से फिर से पहचान और निवास प्रमाण सहित जैसे दस्तावेज अपलोड करने के लिए कहा जाएगा और बायोमेट्रिक्स लिया जाएगा।
देश में हर राज्य में अलग-अलग ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं, जो कि रंग रूप और आकार में अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन देश की सरकार ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में 1 अक्टूबर, 2019 से बदलाव कर दिया है। इस नियम के बाद सभी लोगों को अपना ड्राइविंग लाइसेंस बदलवाना होगा। फिलहाल भारत के सभी राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस अलग-अलग होता है, लेकिन इस नियम के बाद देश में ड्राइविंग लाइसेंस एक जैसा हो जाएगा। अब हर राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस अलग-अलग रंग के नहीं होकर एक जैसे होंगे। ड्राइविंग लाइसेंस में सभी जानकारी एक समान स्थान पर होगी।
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