दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर, माफ हो सकते हैं 10 साल पुराने चालान
दिल्ली सरकार राजधानी में 10 साल पुराने लंबित चालानों को माफ और छूट करने पर विचार कर सकती है। कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है, जिसमें एमनेस्टी स्कीम के तहत 70% तक की छूट मिल सकती है। यह योजना केवल कंपाउंडेबल चालानों पर लागू होगी, जबकि गंभीर अपराधों में कोई राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली में लगभग 2.46 करोड़ चालान लंबित हैं।

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में हर रोज बड़ी संख्या में वाहन सड़क पर उतरते हैं, जिनमें से कई वाहन चालकों से किसी न किसी तरह के नियम को जाने-अनजाने में तोड़ दिया जाता है। ऐसे ही लंबित चालानों पर दिल्ली सरकार से बड़ी राहत मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार 10 साल पुराने चालानों को माफ भी कर सकती है। इस पर और क्या जानकारी मिली है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
माफ हो सकते हैं चालान
दिल्ली की सरकार की ओर से ट्रैफिक चालान को माफ किया जा सकता है या फिर इनमें छूट भी दी जा सकती है। इसके लिए आज कुछ देर में होने वाली कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जा सकती है। अगर कैबिनेट से इसे मंजूरी मिलती है तो बड़ी संख्या में लोगों को एमनेस्टी स्कीम के तहत राहत मिल सकती है।
कितने हैं लंबित
जानकारी के मुताबिक दिल्ली में करीब दो करोड़ 46 लाख चालान लंबित हैं। स्कीम के तहत 10 साल तक पुराने चालान पर सरकार की ओर से 70 फीसदी तक छूट दी जा सकती है जिसको भरने के बाद लंबित चालान का निपटारा किया जा सकता है।
पहले भी हो चुका है प्रयास
दिल्ली में अभी बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार है। इसके पहले भी इस तरह की योजना को आप की सरकार के कार्यकाल के दौरान भी लागू करने का प्रयास किया गया था, लेकिन तब वह सफल नहीं हो पाया था।
किन चालानों पर मिल सकती है राहत
जानकारी के मुताबिक सरकार सिर्फ कंपाउंडेबल यानि कोर्ट के बाहर जमा करवाए जाने वाले चालानों को ही एमनेस्टी स्कीम के तहत राहत दे सकती है।
इन पर नहीं मिलेगी राहत
अगर सरकार की ओर से लंबित चालानों पर राहत दी जाती है तो ड्रिंक एंड ड्राइव, अनऑथराइज्ड ड्राइविंग, बिना लाइसेंस वाहन चलाने और रैश ड्राइविंग जैसे गंभीर मामलों में राहत नहीं दी जाएगी।

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