दिल्ली में विंटर एक्शन प्लान लागू! 1 नवंबर से इन गाड़ियों की एंट्री पर लगा बैन, जानिए नए कड़े नियम
Delhi Vehicle Ban: सर्दियों में दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए 1 नवंबर से एक तय समय के ...और पढ़ें


समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि सर्दियों के मौसम में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड जो गाड़ियां BS-VI एमिशन स्टैंडर्ड के नीचे की हैं उन्हें 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली में नहीं घुसने दिया जाएगा। इसके अलावा, इस बार हवा को साफ रखने के लिए ऑफिस टाइमिंग्स के साथ-साथ कंस्ट्रक्शन वर्क तक पर सख्ती बरती जाएगी।
विंटर एक्शन प्लान
सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म X पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि दिल्ली सरकार का विंटर एक्शन प्लान 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। प्रदूषण और ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ के कामों पर रोक रहेगी, AI से निर्माण स्थलों की निगरानी की जाएगी, 50% कर्मचारियों का वर्क फ्रॉम होम होगा और ऑफिस के समय अलग-अलग किए जाएंगे।
Delhi is acting early and firmly against winter pollution. From 1 November to 31 January, non-Delhi vehicles below BS-6 norms will not be allowed to enter Delhi. No valid PUCC, no fuel. The Winter Action Plan will remain in force from 1 November to 28 February, with construction and demolition curbs, AI-based site monitoring, 50% Work From Home and staggered office timings. Cleaner mobility through EV buses, Metro, last-mile connectivity and carpooling will support the effort. For our Right to Breathe, every action matters. Our Delhi, Our Responsibility. #ViksitDelhi
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) October 20, 2026
जनता से अपील
मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछले साल के एक्सपीरियंस से सीखते हुए सरकार सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए इस बार पहले से ही जरूरी कदम उठा रही है। साथ ही, उन्होंने दिल्ली के लोगों से भी अपील की है कि हवा की क्वालिटी सुधारने के लिए इन नियमों में सरकार का साथ दें और अपनी जिम्मेदारी को निभाएं।
PUCC नियम पर सख्ती
बता दें कि इन पाबंदियों में वैलिड PUCC (Pollutin Under Control certificate) नहीं तो पेट्रोल-डीजल नहीं वाला नियम भी शामिल होगा। आसान शब्दों में कहें तो अगर आपके पास वैलिड PUCC नहीं है तो पेट्रोल पंपों पर आपको डीजल-पेट्रोल नहीं मिलेगा। आगे मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार इलेक्ट्रिक बसों, मेट्रो सर्विसेज, लास्ट मील कनेक्टिविटी और कारपूलिं जैसे तरीकों को बढ़ावा देगी।
डस्ट पॉल्यूशन को रोकना
धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार कंस्ट्रक्शन के कामों, तोड़फोड़ और निर्माण सामग्री (Construction Materials) को लाने-ले-जाने पर पाबंदियां लगाएगी। रेखा गुप्ता ने बताया कि, निर्माण स्थलों पर सीधी नजर बनाए रखने के लिए AI कैमरे लगाए जाएंगे जो सीधे सरकार के कंट्रोल और कमांड सेंटर से जुड़े होंगे।
कैसे बनवाएं PUCC?
- सबसे पहले अपनी गाड़ी को लेकर किसी नजदीकी प्रदूषण जांच सेंटर पर जाएं तो आमतौर पर पेट्रोल पंप या ऑथराइज्ड वर्कशॉप पर होता है।
- वहां ऑपरेटर आपकी गाड़ी के साइलेंसर में एक पाइप/मशीन लगाएगा और गाड़ी चालू करने धुएं की जांच करेगा।
- जांच पूरी होने के बाद अपनी गाड़ी के हिसाब से तय फीस भरें जो 60 रुपए से लेकर हैवी व्हीकल्स के लिए 300 रुपए तक हो सकता है।
- टेस्ट ओके होते ही आपको प्रिंट किया हुआ PUC सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप चाहें तो बाद में इसे ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं।
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