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नहीं है कमर्शियल लाइसेंस तो ऑटो-टैक्सी चलाने पर भी नहीं कटेगा चालान, जानिए वजह

परिवहन मंत्रालय ने दिल्ली समेत सभी राज्यों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। जिसमें कहा गया है कि 7,500 किलो या इससे कम वजन के वाहनों को चलाने के लिए कमर्शियल लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी

By Ankit DubeyEdited By: Published: Tue, 24 Apr 2018 05:26 PM (IST)Updated: Tue, 24 Apr 2018 05:26 PM (IST)
नहीं है कमर्शियल लाइसेंस तो ऑटो-टैक्सी चलाने पर भी नहीं कटेगा चालान, जानिए वजह

नई दिल्ली (ऑटो डेस्क)। सरकार की तरफ से ऑटो, टैक्सी और ई-रिक्शा चालकों को बड़ी राहत दी गई है। अब सरकार ने कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म कर दी है। यानी अब कमर्शियल लाइसेंस के साथ टैक्सी, ऑटो और ई-रिक्शा चलाने वाले ड्राइवर अब उसकी जगह अपने नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस से भी इन वाहनों को चला सकेंगे। हालांकि, इसमें ट्रक शामिल नहीं है।

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ड्राइवर अब अपने पर्सनल लाइसेंस से छोटे वाहन ही चला सकेंगे, भले ही इनमें ऑटो, टैक्सी और ई-रिक्शा शामिल हो। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के आदेश के मुताबिक ऑटो, टैक्सी और ई रिक्शा चलाने के लिए कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म कर दी है। हालांकि, भारी वाहन जैसे ट्रक, बस और अन्य भारी वाहनों के लिए कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी ही।

परिवहन मंत्रालय ने दिल्ली समेत सभी राज्यों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। जिसमें कहा गया है कि 7,500 किलो या इससे कम वजन के वाहनों को चलाने के लिए कमर्शियल लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता दें मंत्रालय ने यह फैसला उच्चतम न्यायालय के 2007 में दिए गए एक आदेश के बाद लिया है। बता दें पैसेंजर व्हीकल हो या फिर हल्के व भारी कमर्शियल वाहन उसे चलाने के लिए अब तक कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत रहती थी। कमर्शियल लाइसेंस पहले एक साल पर्सनल डीएल बनने के बाद ही बनावाया जा सकता है। 


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