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ड्राइविंग लाइसेंस हो गया है एक्सपायर? इन 7 स्टेप्स में जानें ऑनलाइन रिन्यूअल का प्रोसेस, बचेंगे 5000 रुपए

Published: Wed, 14 Oct 2026 04:31 PM (IST)

DL Renewal Process: ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने पर 5,000 रुपए तक का भारी जुर्माना और जेल से बचने के लिए घर बैठे ही अपना लाइसेंस रिन्यू करा सकते हैं।

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संक्षेप में पढ़ें

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। ड्राइविंग लाइसेंस हर ड्राइवर या राइडर के लिए एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज है। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है और आप फिर भी सड़कों पर गाड़ी दौड़ा रहे हैं को यह न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि इसके लिए आपको भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। Motor Vehicle Act के मुताबिक 5,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इन प्रक्रियाओं को फॉलो करने अपना लाइसेंस रिन्यू कर सकते हैं।

क्या है ऑनलाइन प्रक्रिया?

अब आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए RTO के चक्कर काटने या फिर लंबी लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं है। परिवहन मंत्रालय ने इस प्रक्रिया को बहुत ही आसान और डिजिटल बना दिया है। आर घर बैठे नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करने आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

  1. अधिकारिक वेबसाइट: सबसे पहले भारत सरकार के परिवहन सेवा पोर्टल parivahan.gov.in पर जाएं।
  2. सेवा का चयन: होमपेज पर Online Services सेक्शन में जाकर Driving Licence Related Services का विकल्प सिलेक्ट करें।
  3. राज्य चुनें: अपनी स्क्रीन पर दिख रहे ड्राप-डाउन मेन्यू में से अपने राज्य का चयन करें।
  4. रिन्यूअल विकल्प: नया पेज खुलने पर Apply for DL Renewal पर क्लिक करें।
  5. डिटेल भरें: अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर पर डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके जानकारी को सबमिट करें।
  6. डॉक्यूमेंट्स अपलोड: अपने पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी, एड्रेस प्रूफ और हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें। अगर आपकी उम्र 40 से ज्यादा है तो डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट- Form 1A भी अपलोड करना होगा।
  7. पेमेंट करें: रिन्यूअल फीस का ऑनलाइन भुगतान करें और रसीद डाउनलोड कर लें।

इसके बाद आवेदन सबमिट होने के बाद परिवहन विभाग आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करेगा। इसके बाद प्रक्रिय पूरी होते ही आपका नया और अपडेटेड ड्राइविंग लाइसेंस आपके रजिस्टर्ड पते पर आ जाएगा। अगर आप भारी चालान से बचना चाहते हैं तो आज ही अपना एक्सपायर्ड लाइसेंस रिन्यू कराएं।

चालान और जुर्माना

मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/181 के तहत एक्सपायरी लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाना वैसा ही माना जाता है जैसे बिना किसी लाइसेंस के गाड़ी चलाना। पहली बार पकड़े जाने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। गंभीर मामलों या बार-बार नियम तोड़ने पर अदालत 3 महीने तक की जेल भी सुना सकती है।

इसके अलावा, ट्रैफिक पुलिस को यह अधिकार है कि वह आपके द्वारा जुर्माना भरने और वैलिड लाइसेंस का सबूत दिखाने तक गाड़ी को जब्त भी कर सकती है।

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