जिंदगी भर गाड़ी चलाने से हो जाएंगे महरूम, अगर इन बातों का नहीं रखा ख्याल तो DL हो जाएगा रद्द
अगर कोई भी व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते पकड़ा जाता है तो इसके लिए उसे भारी जुर्माना देना होगा। सन 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन का प्रयोग नहीं कर सकता है।
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। भारत में बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना अपराध है। इस तरह के कृत्य करते वक्त पकड़े जाने पर भारी चालान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं डीएल बनवाने के लिए भी कई प्रॉसेस को फॉलो करना पड़ता है। अगर आपका भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना है तो इस खबर को पूरा पढ़े जहां आपको आवेदन के लिए पात्रता और आवेदन के तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं।
केवल यही लोग कर सकते हैं DL के लिए आवेदन
गियर वाले वाहन के लिए आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए, उम्मीदवार भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए। वहीं बिना गियर वाले वाहन चालक के लिए 16 वर्ष के उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होगा। उम्मीदवार को मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। आवेदनकर्ता को ट्रेफिक नियमो के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा, आवेदन करने के लिए परिवार की रजामंदी होनी आवश्यक है।
डीएल बनवाने के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन
डीएल बनाने के लिए अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है आप घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा कुछ पात्रताएं निर्धारित की गयी है जिनको पूरा करने पर ही उनको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जायेगा।
आवेदन करते समय पास रखें ये डॉक्यूमेंट्स
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है, जिसमें, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पते का सबूत ( राशन कार्ड, पेन कार्ड, बिजली का बिल ), जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, लर्निंग लाइसेंस नंबर, मोबाइल नंबर आदि शामिल हैं।
उम्मीदवार ध्यान दें ड्राइविंग लाइसेंस से पहले आपके पास लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस होना जरुरी है इसके लिए भी आपको वाहन का प्रयोग करना आना चाहिए।