बदलने वाले है मोटर इंश्योरेंस के नियम, अब यह कवर होगा अनिवार्य, जानें आपकी जेब पर क्या होगा असर
15 दिसंबर से व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा जरूरी होगा, थर्ड पार्टी अनिवार्य रहेगा, जबकि यात्री दायित्व और अतिरिक्त कवर वैकल्पिक होंगे।

IRDAI के नए मोटर इंश्योरेंस नियम 15 दिसंबर से लागू होंगे

समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। देश में दोपहिया और चारपहिया वाहन मालिकों के लिए मोटर इंश्योरेंस से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने मोटर वाहन बीमा को चार अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया है। नए नियम 15 दिसंबर से लागू होंगे। इसके तहत वाहन मालिकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा अनिवार्य होगा। वहीं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पहले की तरह जरूरी रहेगा। इसके अलावा, यात्रियों और पीछे बैठने वाले लोगों के लिए दुर्घटना बीमा तथा अपने वाहन को हुए नुकसान से जुड़े कुछ कवर वैकल्पिक रखे गए हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि IRDAI के नए मोटर इंश्योरेंस नियम क्या हैं, वाहन बीमा के चार हिस्से कौन-कौन से होंगे और इनका वाहन मालिकों पर क्या असर पड़ेगा।
नए मोटर इंश्योरेंस नियम
1. IRDAI ने मोटर इंश्योरेंस को चार हिस्सों में बांटा
बीमा नियामक IRDAI ने मोटर इंश्योरेंस के मौजूदा प्रारूप में बदलाव करते हुए इसे चार अलग-अलग हिस्सों में बाटा है। इनमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, यात्रियों और पीछे बैठने वालों के लिए कानूनी दायित्व, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और ऑन-डिमांड इंश्योरेंस शामिल हैं। इस बदलाव का उद्देश्य ग्राहकों को मोटर इंश्योरेंस के अलग-अलग कवर और उनकी कीमतों की स्पष्ट जानकारी देना है। अब बीमा कंपनियों को इन चारों हिस्सों के लिए अलग-अलग प्रीमियम की जानकारी देनी होगी। इससे वाहन मालिक अपनी जरूरत के अनुसार बीमा कवर का चुनाव कर सकेंगे।
2. वाहन मालिकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा अनिवार्य
नए नियमों के तहत कार और दोपहिया वाहन मालिकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कराना अनिवार्य होगा। यानी वाहन का मोटर इंश्योरेंस खरीदते समय व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा को भी शामिल करना जरूरी होगा। पहले से मोटर इंश्योरेंस खरीदने वाले ग्राहकों को भी अब यह समझना होगा कि उनकी पॉलिसी में कौन-कौन से कवर शामिल हैं। IRDAI ने बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे ग्राहकों को लिखित रूप में बताएं कि उन्हें किस तरह की बीमा सुविधाएं दी जा रही हैं और प्रत्येक कवर के लिए कितना प्रीमियम लिया जा रहा है।
3. पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए नया बीमा प्रावधान
IRDAI ने मोटर इंश्योरेंस में यात्रियों और दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाले लोगों के लिए कानूनी दायित्व से जुड़ा एक नया हिस्सा जोड़ा है। इसके तहत वाहन मालिक के अलावा कार में सफर करने वाले अन्य यात्रियों और मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए दुर्घटना बीमा लेना वैकल्पिक होगा। इसका मतलब है कि वाहन मालिक अपनी जरूरत के अनुसार इस अतिरिक्त कवर का चुनाव कर सकता है। इसके लिए बीमा कंपनियों को अलग से प्रीमियम की जानकारी भी देनी होगी। इस बदलाव से ग्राहकों को यह समझने में आसानी होगी कि उनके मौजूदा मोटर इंश्योरेंस में यात्रियों के लिए कौन-सी सुविधाएं शामिल हैं और कौन-सी अलग से लेनी पड़ेंगी।
4. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पहले की तरह अनिवार्य रहेगा
मोटर वाहन इंश्योरेंस के नए नियमों में थर्ड पार्टी कवर की अनिवार्यता बरकरार रखी गई है। यानी कार या बाइक मालिकों को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना ही होगा। नए बदलावों के बावजूद इस कवर को वैकल्पिक नहीं किया गया है। हालांकि, वाहन के खुद दुर्घटनाग्रस्त होने या चोरी अथवा खोने की स्थिति से जुड़े कवर को वैकल्पिक रखा गया है। ऐसे में ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के अनुसार अतिरिक्त इंश्योरेंस कवर का चुनाव कर सकेंगे। इसके अलावा मोटर इंश्योरेंस से जुड़े अन्य कवर भी वैकल्पिक रूप में उपलब्ध होंगे।
5. ऑन-डिमांड इंश्योरेंस का भी मिलेगा ऑप्शन
IRDAI ने मोटर इंश्योरेंस के चार हिस्सों में ऑन-डिमांड इंश्योरेंस को भी शामिल किया है। इसके तहत ग्राहकों को अपनी जरूरत के अनुसार अतिरिक्त बीमा कवर चुनने का विकल्प मिलेगा। नए नियमों के अनुसार मोटर इंश्योरेंस से जुड़े कुछ अतिरिक्त कवर लेना अनिवार्य नहीं होगा। ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से इन्हें चुन सकेंगे। हालांकि, इनके लिए बीमा कंपनियां अलग से शुल्क लेंगी। इस तरह वाहन मालिक केवल उन्हीं अतिरिक्त सुविधाओं के लिए भुगतान कर सकेंगे, जिन्हें वे अपनी पॉलिसी में शामिल कराना चाहते हैं।
6. बीमा कंपनियों को चारों कवर का अलग-अलग प्रीमियम बताना होगा
नए मोटर इंश्योरेंस नियमों में बीमा कंपनियों की जिम्मेदारी भी बढ़ाई गई है। अब कंपनियों को पॉलिसी बेचते समय ग्राहकों को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि उन्हें कौन-कौन से बीमा कवर दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही चारों हिस्सों के लिए अलग-अलग प्रीमियम की जानकारी भी देनी होगी। यानी ग्राहक को यह पता चल सकेगा कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, यात्रियों के लिए कानूनी दायित्व और ऑन-डिमांड कवर के लिए कितना शुल्क लिया जा रहा है। यह व्यवस्था ऑनलाइन इंश्योरेंस खरीदने वाले ग्राहकों के लिए भी लागू होगी, ताकि वे पॉलिसी खरीदने से पहले उसके सभी हिस्सों और उनसे जुड़े खर्चों की जानकारी प्राप्त कर सकें।
7. 15 दिसंबर से नए प्रारूप में बेचा जाएगा मोटर इंश्योरेंस
नए नियम 15 दिसंबर से लागू होंगे। इस तारीख से मोटर इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनियों को नए प्रारूप के अनुसार ही बीमा पॉलिसी की जानकारी देनी होगी। IRDAI के बीमा सुगम पोर्टल पर भी मोटर वाहन इंश्योरेंस की योजनाओं को इसी नए प्रारूप में उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी। इससे ऑनलाइन बीमा खरीदने वाले ग्राहकों को भी अलग-अलग कवर, उनकी सुविधाओं और प्रीमियम की पूरी जानकारी मिल सकेगी। अब ग्राहक के लिए यह समझना आसान होगा कि उसकी पॉलिसी में कौन-सी सुरक्षा शामिल है और किस सुविधा के लिए अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
8. पुरानी थर्ड पार्टी पॉलिसी रद्द करने की जरूरत नहीं
नए नियमों के तहत मौजूदा वाहन मालिकों को भी अतिरिक्त सुविधा दी गई है। अगर किसी वाहन मालिक ने पहले से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा रखा है और अब वह अपनी पॉलिसी में कोई अतिरिक्त कवर शामिल कराना चाहता है, तो उसे पुरानी पॉलिसी रद्द करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसी स्थिति में ग्राहक अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करके जरूरी कवर को अपनी मौजूदा इंश्योरेंस पॉलिसी में जुड़वा सकता है। इससे पहले से बीमा करा चुके वाहन मालिकों को अतिरिक्त सुरक्षा लेने के लिए पूरी पॉलिसी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
9. वाहन मालिकों को अब पॉलिसी खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
मोटर इंश्योरेंस के नए नियम लागू होने के बाद वाहन मालिकों के लिए पॉलिसी में शामिल सुविधाओं को समझना पहले से ज्यादा जरूरी होगा। बीमा खरीदते समय ग्राहकों को थर्ड पार्टी कवर, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और यात्रियों से जुड़े कानूनी दायित्व की जानकारी ध्यान से देखनी चाहिए। इसके अलावा यह भी जांचना जरूरी होगा कि वाहन को हुए नुकसान या चोरी से संबंधित कवर पॉलिसी में शामिल है या नहीं। यदि कोई अतिरिक्त सुविधा चाहिए तो उसके लिए अलग से कितना प्रीमियम देना होगा, इसकी जानकारी भी बीमा कंपनी से लेनी चाहिए।
मोटर इंश्योरेंस में पारदर्शिता बढ़ाएंगे नए नियम
IRDAI के नए मोटर इंश्योरेंस नियम वाहन मालिकों को बीमा पॉलिसी के अलग-अलग हिस्सों को समझने में मदद करेंगे। 15 दिसंबर से लागू होने वाले इन बदलावों के तहत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा अनिवार्य होगा, जबकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की अनिवार्यता भी बरकरार रहेगी। वहीं, यात्रियों और अन्य अतिरिक्त कवर के लिए ग्राहकों को अपनी जरूरत के अनुसार विकल्प चुनने की सुविधा मिलेगी। अलग-अलग प्रीमियम की जानकारी मिलने से वाहन मालिक पॉलिसी खरीदते समय ज्यादा स्पष्टता के साथ फैसला कर सकेंगे।
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