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Diwali में पटाखों से कार-बाइक को हुआ नुकसान तो कैसे मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम? क्या है पूरा प्रोसेस?

Published: Thu, 05 Nov 2026 09:00 AM (IST)

दिवाली के पटाखों से वाहन नुकसान पर क्लेम के लिए Own Damage कवर, तुरंत सूचना और जरूरी दस्तावेज जरूरी हैं।

पटाखों से कार-बाइक को नुकसान, ऐसे मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम

पटाखों से कार-बाइक को नुकसान, ऐसे मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम

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ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। दिवाली पर पटाखों और आतिशबाजी के कारण कई बार खड़ी कार या बाइक को नुकसान पहुंच जाता है। पटाखों की चिंगारी से पेंट जल सकता है, रॉकेट गिरने से शीशा टूट सकता है या आग लगने से वाहन के दूसरे पार्ट्स को नुकसान पहुंच सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी? आइए जानते हैं कि पटाखों से अगर कार या बाइक को नुकसान होता है, तो क्लेम कैसे मिलेगा और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है?

1. क्या पटाखों से हुए नुकसान पर मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम?

  • कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस: अगर आपकी कार या बाइक के पास कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस (Comprehensive Insurance) यानी पैकेज पॉलिसी है, तो पटाखों से हुए नुकसान पर क्लेम मिल सकता है। इसमें आमतौर पर आग, विस्फोट और अन्य बाहरी कारणों से वाहन को हुए नुकसान के लिए ओन डैमेज (Own Damage) कवर शामिल होता है। हालांकि, क्लेम की मंजूरी पॉलिसी की शर्तों और सर्वेयर की रिपोर्ट पर निर्भर करेगी।
  • थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस: अगर आपके पास केवल थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस (Third-Party Insurance) है, तो अपने वाहन को हुए नुकसान की भरपाई नहीं मिलेगी। यह पॉलिसी मुख्य रूप से किसी दूसरे व्यक्ति या उसकी संपत्ति को हुए नुकसान की कानूनी देनदारी कवर करती है। अपने वाहन की मरम्मत के लिए ओन डैमेज कवर जरूरी है।

2. पटाखों से किस तरह के नुकसान पर कर सकते हैं क्लेम?

पटाखों की चिंगारी से कार या बाइक का पेंट जलने, आग लगने से बॉडी को नुकसान पहुंचने या आतिशबाजी के कारण शीशे और लाइट टूटने जैसी घटनाओं में क्लेम किया जा सकता है। वहीं, अगर कोई जानबूझकर वाहन पर पटाखा फेंकता है, तो यह दुर्भावनापूर्ण गतिविधि के तहत भी आ सकता है। हालांकि, हर मामले में क्लेम पॉलिसी की शर्तों के अनुसार ही मिलेगा।

3. नुकसान होने पर सबसे पहले क्या करें?

  • फोटो और वीडियो बनाएं: वाहन को नुकसान पहुंचने पर सबसे पहले अपनी और आसपास के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इसके बाद सुरक्षित दूरी से क्षतिग्रस्त हिस्सों की फोटो और वीडियो बना लें। आसपास CCTV कैमरे या चश्मदीद मौजूद हों तो उनकी जानकारी भी सुरक्षित रखें।
  • इंश्योरेंस कंपनी को सूचना दें: घटना के बाद तुरंत अपनी इंश्योरेंस कंपनी को हेल्पलाइन, वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए जानकारी दें। वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, पॉलिसी नंबर और घटना की डिटेल को उनके साथ शेयर करें। क्लेम दर्ज होने के बाद मिलने वाला रेफरेंस नंबर को संभालकर रखें।

4. इंश्योरेंस क्लेम करने का पूरा प्रोसेस

  • स्टेप 1: क्लेम दर्ज करें: सबसे पहले बीमा कंपनी को घटना की जानकारी देकर क्लेम रजिस्टर कराएं और क्लेम नंबर प्राप्त करें।
  • स्टेप 2: पुलिस में शिकायत करें: अगर आपकी गाड़ी में बड़ी आग लगी है या किसी ने जानबूझकर नुकसान पहुंचाया है, तो जरूरत के अनुसार पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं। अगर आपकी गाड़ी में भयंकर आग लगी है, तो दमकल विभाग को भी सूचना दें।
  • स्टेप 3: सर्वेयर से जांच कराएं: बीमा कंपनी जरूरत के अनुसार सर्वेयर नियुक्त करेगी। वह वाहन का निरीक्षण करके नुकसान और मरम्मत के खर्च का आकलन करेगा।
  • स्टेप 4: रिपेयर एस्टीमेट जमा करें: गैराज से मरम्मत का अनुमान तैयार कराकर बीमा कंपनी या सर्वेयर को दें।
  • स्टेप 5: क्लेम की मंजूरी लें: सर्वेयर की रिपोर्ट और कागजातों को चेक करने के बाद कंपनी क्लेम पर फैसला करेगी। मंजूरी मिलने के बाद मरम्मत कराई जा सकती है।
  • स्टेप 6: भुगतान प्राप्त करें: कैशलेस क्लेम में कंपनी मंजूर राशि सीधे नेटवर्क गैराज को देती है। रिम्बर्समेंट क्लेम में पहले आपको भुगतान करना होता है, जिसके बाद स्वीकृत राशि वापस मिलती है।

5. क्लेम के लिए कौन-से कागजात जरूरी हैं?

  1. इंश्योरेंस पॉलिसी और भरा हुआ क्लेम फॉर्म।
  2. वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)।
  3. जरूरत के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस।
  4. नुकसान की फोटो और वीडियो।
  5. गैराज से मिला रिपेयर एस्टीमेट।
  6. जरूरत पड़ने पर FIR या दमकल विभाग की रिपोर्ट।
  7. रिम्बर्समेंट के लिए मरम्मत का बिल और भुगतान की रसीद।

6. क्या इंश्योरेंस क्लेम करने पर नो क्लेम बोनस खत्म हो जाएगा?

नो क्लेम बोनस (No Claim Bonus (NCB)) वह छूट है, जो बिना क्लेम वाले वर्षों में ओन डैमेज कवर प्रीमियम पर मिलती है। अगर आप पटाखों से हुए नुकसान के लिए ओन डैमेज क्लेम करते हैं, तो अगले रिन्यूअल पर NCB से मिलने वाला फायदे पर असर पड़ सकता है। हालांकि, नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन (NCB Protection) ऐड-ऑन होने पर इसकी शर्तें अलग हो सकती हैं।

7. इंश्योरेंस क्लेम खारिज होने पर क्या करें?

अगर बीमा कंपनी आपका क्लेम खारिज करती है, तो सबसे पहले उससे लिखित में कारण और संबंधित पॉलिसी शर्तों की जानकारी मांगें। इसके बाद कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Redressal Officer) के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं। समाधान नहीं मिलने पर IRDAI के Bima Bharosa पोर्टल या पात्रता के अनुसार Insurance Ombudsman से संपर्क किया जा सकता है।

8. दिवाली पर कार-बाइक को पटाखों से कैसे बचाएं?

दिवाली के दौरान कार या बाइक को आतिशबाजी वाली जगहों से दूर सुरक्षित पार्किंग में खड़ा करें। वाहन के आसपास पटाखे न जलाएं और रॉकेट या तेज आतिशबाजी से दूरी बनाए रखें। वाहन कवर को आग से बचाव की गारंटी न समझें। सबसे बेहतर तरीका वाहन को सुरक्षित और आतिशबाजी से दूर रखना है।

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