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गाड़ी की RC गुम होने पर न हों परेशान; घर बैठे ऑनलाइन ऐसे बनवाएं डुप्लीकेट RC, जानिए सिंपल तरीका

Published: Thu, 22 Oct 2026 05:30 PM (IST)

Duplicate RC Process: गाड़ी की RC खो जाने या चोरी हो जाने पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ...और पढ़ें

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HighLights

  1. खोई या चोरी हुई RC के लिए e-FIR दर्ज कराएं।

  2. डुप्लीकेट RC हेतु Form 26 और आवश्यक दस्तावेज तैयार करें।

  3. परिवहन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर RTO में जमा करें।

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक ऐसा जरूरी डॉक्यूमेंट है जिसके बिना भारतीय सड़कों पर गाड़ी चलाना गैर-कानूनी है। कई बार RC किसी लापरवाही या दुर्घटना की वजह से खो जाता है, चोरी हो जाता है या कट-फटकर खराब हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप घर बैठे ही आसानी से डुप्लीकेट RC के लिए आवेदन कर सकते हैं।

RC खो जाने पर क्या करें?

अगर आपकी RC खो गई या चोरी हो गई है तो नजदीकी पुलिस स्टेशन या राज्य पुलिस के पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से e-FIR दर्ज कराएं। डुप्लीकेट RC के आवेदन के लिए FIR की कॉपी होना बहुत जरूरी है। लेकिन ध्यान रहे कि, अगर RC सिर्फ कटी-फटी या खराब हुई है तो FIR की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही, एक हलफनामा बनवाएं जिसमें यह लिखा हो कि RC खो चुकी है और इसका गलत इस्तेमाल नहीं हुआ है।

क्या लगेंगे डॉक्यूमेंट्स?

RC के लिए आवेदन करने से पहले Form 26 (डुप्लीकेट RC का आधिकारिक आवेदन पत्र), पुलिस FIR की कॉपी, गाड़ी का वैलिड इंश्योरेंस, PUC सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ और ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड, बैंक से NOC (अगर गाड़ी पर लोन हो तो), इन सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है।

क्या है ऑनलाइन तरीका?

  • सबसे पहले भारत सरकार के आधिकारिक परिवहन सेवा पोर्टल Parivahan.gov.in पर जाएं।
  • होमपेज खुलते ही Online सर्विसेज में जाकर Vehicle Related Servies विकल्प पर क्लिक करें।
  • अपना राज्य चुनें और अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर RTO का चयन करें।
  • इसके बाद डुप्लीकेट RC विकल्प पर जाएं और सर्विस लिस्ट में से Apply for Dupliccate RC पर क्लिक करें।
  • अपनी गाड़ी के चेसिस नंबर के आखिरी 5 अंक दर्ज करें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP से वेरिफिकेशन करें और RC गुम होने की वजह चुन कर FIR नंबर डालें।
  • ये सब करने के बाद तय सरकारी फीस का ऑनलाइन भुगतान करें और मांगे गए डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें।
  • प्रक्रिया पूरी होने के बाद जनरेट हुई रसीद और फॉर्म-26 डाउनलोड करके प्रिंट कर लें।

आवेदन के बाद का प्रोसेस

ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद प्रिंटेड रसीद, फॉर्म-26 अपने सभी जरूरी दस्तावेजों की कॉपी अपने नजदीकी RTO कार्यालय में जमा करे दें। वेरिफिकेशन पूरा होने के 2 से 4 हफ्तों के अंदर नया डुप्लीकेट RC स्मार्ट कार्ड बाय पोस्ट आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेज दिया जाता है।

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