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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के बाद AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को देर रात में छोड़ा गया

दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान से 13 घंटे पूछताछ की। इसके बाद देर रात उन्हें छोड़ दिया गया। पूछताछ के बाद बाहर आकर समाचार एजेंसी एएनआई से उन्होंने कहा कि ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था सुप्रीम कोर्ट ने भी पेश होने के लिए कहा था।

By Jagran News Edited By: Siddharth Chaurasiya Published: Fri, 19 Apr 2024 03:56 AM (IST)Updated: Fri, 19 Apr 2024 04:15 AM (IST)
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान से 13 घंटे पूछताछ की।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान से 13 घंटे पूछताछ की। इसके बाद देर रात उन्हें छोड़ दिया गया। पूछताछ के बाद बाहर आकर समाचार एजेंसी एएनआई से उन्होंने कहा कि ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी पेश होने के लिए कहा था। दिन में 11 बजे वह तुगलक रोड स्थित ईडी मुख्यालय पहुंचे थे, उनके बयान दर्ज किए गए हैं।

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ओखला के विधायक खान पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहने के दौरान उन्होंने बोर्ड में 32 लोगों की अवैध तरीके से नियुक्ति की थी। दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह खान की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था।

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शीर्ष अदालत ने उन्हें 18 अप्रैल को जांच में शामिल होने को कहा था। ईडी कार्यालय में प्रवेश करने से पहले मीडिया से बातचीत में खान ने दावा किया कि जब वह वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे, उन्होंने नियमों का पालन किया और कानूनी राय लेने के बाद ही 2013 में बोर्ड के लिए आए नए अधिनियम के अनुसार कर्मचारियों की भर्ती थी।

अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की एफआइआर और दिल्ली पुलिस की तीन शिकायतों से जुड़ा है। ईडी ने इस मामले में पहले विधायक के कार्यालय व घर पर छापा मारा था। जांच एजेंसी का दावा है कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती के माध्यम से अपराध की बड़ी रकम नकद में अर्जित की और उसे अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए निवेश किया।

ईडी ने एक बयान में आरोप लगाया था कि वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती हुई और खान की अध्यक्षता (2018-2022) के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे पर देकर अवैध लाभ कमाया गया। ईडी ने कहा कि खान ने इन आपराधिक गतिविधियों से नकद में बड़ी रकम अर्जित की और उक्त नकद राशि को अपने सहयोगियों के नाम पर दिल्ली में विभिन्न अचल संपत्तियों की खरीद में निवेश किया।

छापे के दौरान भौतिक और डिजिटल साक्ष्य के रूप में कई दस्तावेज जब्त किए गए जो मनी लॉन्ड्रिंग में खान की भूमिका की पुष्टि करते हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि यह जांच उन झूठे मामलों में से एक है जो उसकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ दायर किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल के अपने आदेश में खान को कोई राहत देने से इनकार करते हुए विधायक द्वारा ईडी के समन पर पेश न होने पर नाराजगी जताई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने खान के वकील से कहा था कि ईडी बार-बार समन उनके मुवक्किल को समन जारी कर जांच में शामिल होने के लिए कह रही है लेकिन वे उपस्थित नहीं हो रहे हैं जो गलत है। हम इसे कैसे माफ कर सकते हैं? एजेंसी ने इस मामले में जनवरी में आरोप पत्र दायर किया था। आरोप पत्र में खान के तीन सहयोगी जीशान हैदर, दाउद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी सहित चार लोगों को आरोपित बनाया गया है।

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आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज कर सकती है एसीबी

आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) जल्द आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में एक नई एफआईआर दर्ज कर सकती है। हाल ही में ईडी ने एसीबी को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है जिसमें खान पर आय से अधिक संपत्ति रखने की जानकारी दी है।

ईडी की इस रिपोर्ट के आधार पर एसीबी मुकदमा दर्ज कर सकती है। खान के खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड में अवैध तरीके से 32 कर्मचारियों की नियुक्ति व वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में धांधली के मामले समेत कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। कुछ मुकदमे दिल्ली पुलिस व एसीबी में दर्ज हैं तो कुछ केंद्रीय एजेंसियों ने दर्ज किए हैं। अब आय से अधिक संपत्ति रखने का नया मामला भी सामने आने से आने वाले समय में अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें और बढ़ सकती है।

एसीबी के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि ईडी की रिपोर्ट के आधार पर पिछले हफ्ते ही एसीबी ने मुकदमा दर्ज करने का निर्णय लिया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 18 अप्रैल को ईडी के समक्ष पेश होने के निर्देश देने के कारण एसीबी ने कुछ समय के लिए मामले को टाल दिया।

इस मामले में एसीबी ने सितंबर 2022 में अमानतुल्लाह से पूछताछ की थी। इसी के आधार पर एसीबी ने चार जगहों पर छापे मारे थे। इस दौरान करीब 24 लाख रुपये नकद बरामद किए गए। इसके अलावा, दो बिना लाइसेंस की पिस्टल, कारतूस और गोला-बारूद भी बरामद किया था। बाद में 28 दिसंबर, 2022 को उन्हें जमानत मिल गई थी।


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