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अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत, झारखंड HC ने निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई रोक

झारखंड हाईकोर्ट में भाजपा नेता अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने निचली अदालत द्वारा जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई 13 जून को होगी। बता दें कि चाईबासा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

By Manoj Singh Edited By: Mohit Tripathi Published: Thu, 25 Apr 2024 07:38 PM (IST)Updated: Thu, 25 Apr 2024 07:38 PM (IST)
चाईबासा कोर्ट में दर्ज कराई गई है शिकायतवाद। (फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में भाजपा नेता अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई।

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सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 13 जून को होगी।

चाईबासा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके खिलाफ उनकी ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा। पूर्व में अदालत ने गैर जमानती वारंट पर एक माह के लिए रोक लगा दी थी।

अदालत ने राहुल गांधी को कानून के अनुसार कोर्ट में उपस्थित होने के लिए समुचित कदम उठाने का भी निर्देश दिया था।

यह है पूरा मामला

बता दें कि वर्ष 2018 में दिल्ली हुए कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा में एक हत्या का आरोपित भी अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता है।

इसको लेकर भाजपा नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा कोर्ट में शिकायतवाद दाखिल की है। जिसमें कहा गया है कि ऐसे बयान से पार्टी की छवि खराब हुई है। इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाए।

इस मामले में निचली अदालत ने 27 फरवरी 2024 को राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

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