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Lok Sabha Election: आचार संहिता का नहीं किया पालन तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा, भूलकर भी न करें इन नियमों का उल्‍लंघन

Lok Sabha Election 2024 लोकसभा चुनाव में अगर आचार संहिता का पालन नहीं किया तो आप जेल की हवा खा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी या चुनाव में उतरे उम्मीदवार के प्रचार अभियान से जुड़ा है तो उसे नियमों को लेकर जागरूक रहना होगा। इस दौरान आम लोग भी इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करते समय सावधानी बरतें।

By Rohit Kumar Edited By: Himani Sharma Published: Thu, 18 Apr 2024 02:53 PM (IST)Updated: Thu, 18 Apr 2024 02:53 PM (IST)
आचार संहिता का नहीं किया पालन तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा (फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Lok Sabha Election 2024: राज्य में चुनाव आचार संहिता (Code of Conduct) बीते 16 मार्च से लागू है। लोगों में भी ये धारणा है कि आचार संहिता सिर्फ राजनीतिक दलों व नेताओं पर लागू होती है। अगर आप भी ऐसा सोचते है तो सावधान हो जाए। आम जन अगर आचार संहिता का उल्लंघन करते है तो जेल की हवा खानी पड़ सकती है।

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नियमों को लेकर रहना होगा जागरूक

अगर कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी या चुनाव में उतरे उम्मीदवार के प्रचार अभियान से जुड़ा है तो उसे नियमों को लेकर जागरूक रहना होगा। अगर कोई नेता नियमों के खिलाफ काम करने को कहता है तो आप आचार संहिता की जानकारी न होने की बात कह कर बच नहीं सकते। उल्लंघन करने वाले किसी भी काम पर आप के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और आप को हिरासत में लिया जा सकता है।

इंटरनेट मीडिया पर पोस्‍ट करते समय बरतें सावधानी

इस दौरान आम लोग भी इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करते समय सावधानी बरतें। आपकी एक पोस्ट आपको जेल भेजने के लिए काफी है। कोई भी मैसेज शेयर करने या लिखने से पहले देख ले की यह आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं। अपने क्षेत्र में सार्वजनिक उद्घाटन, शिलान्यास किसी भी नेता या पार्टी कार्यकर्ता से नहीं करवा सकते।

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इन जगहों पर होर्डिंग्‍स लगाना बैन

सरकार की उपलब्धियों वाले होर्डिंग्स अपने क्षेत्र या घरों पर नहीं लगा सकते। इसके साथ ही नए कामों की स्वीकृति के लिए किसी तरह के कार्यक्रम आयोजन या प्रचार करने भी आप चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं।

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कोई भी व्यक्ति सरकार की उपलब्धियों वाले विज्ञापन प्रिंट, इलेक्ट्रानिक और दूसरे मीडिया में नहीं दे सकता। कोई भी व्यक्ति अपने साथ 50 हजार तक कैश लेकर चल सकता। इससे ज्यादा कैश पर नियमों के तहत कार्रवाई होगी। कोई भी व्यक्ति धार्मिक के तौर पर टिप्पणी नहीं कर सकता है।


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