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धनंजय सिंह की अपील पर इलाहाबाद HC में लगातार चौथे दिन हुई सुनवाई, फैसला सुरक्षित

अपहरण मामले में एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट जौनपुर से सुनाई गई सात साल की सजा के खिलाफ दाखिल पूर्व सांसद धनजंय सिंह की अपील पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। गुरुवार को लगातर चौथे दिन न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान धनंजय के अधिवक्ता ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अनुमति मांगी थी।

By Jagran News Edited By: Nitesh Srivastava Published: Thu, 25 Apr 2024 04:38 PM (IST)Updated: Thu, 25 Apr 2024 04:38 PM (IST)
धनंजय की अपील पर हाई कोर्ट का फैसला सुरक्षित (फाइल फोटो)

 विधि संवाददाता, प्रयागराज। अपहरण मामले में एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट जौनपुर से सुनाई गई सात साल की सजा के खिलाफ दाखिल पूर्व सांसद धनजंय सिंह की अपील पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। गुरुवार को लगातर चौथे दिन न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई।

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इससे पहले बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान धनंजय की तरफ से आए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सुधीर वालिया ने कहा था कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अनुमति दी जाए।

नमामि गंगे परियोजना के तहत एसटीपी प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण मामले में जौनपुर की एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को दोषसिद्ध पाते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है। हाई कोर्ट में अपील के निस्तारण तक सजा का आदेश स्थगित रखने और जमानत पर रिहा करने की मांग की गई है।


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